जयपुर : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने यहां शासन सचिवालय के मुख्य भवन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत गठित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति तथा हाथ से मैला ढोने वाले कार्मिकों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता समिति की बैठकों की अध्यक्षता की। जूली ने अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में वर्ष 2022-23 के प्रावधान व व्यय की समीक्षा की गई और आवंटित राशि को शत प्रतिशत व्यय करने हेतु निर्देश प्रदान किये।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा अत्याचार निवारण सम्बन्धी दर्ज प्रकरणों में समय पर कार्यवाही नहीं होने की वजह से अधिकांश प्रकरणों में दबाव में राजीनामा हो जाता है परिणामस्वरूप् केस झूठे निकलते हैं जबकि एट्रोसिटी में 90 प्रतिशत केस सही होते हैं। उन्होंने गृह विभाग को एट्रोसिटी प्रकरणों में नियत समय पर जांच कराने के साथ सीधी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किये।
जूली ने हाथ से मैला ढोने वाले कार्मिकों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में हाथ से मैला ढोने वाले कार्मिकों का सर्वे करने की कार्य को 3 माह में सर्वोच्च प्राथमिकता से करवाए जाने तथा चिन्हिकरण एवं पंजीकरण कर उनका परिचय पत्र जारी करने व कार्मिकों का सर्वे करवा कर उनका पुनर्वास किए जाने के निर्देश दिए जूली ने सेप्टिक टेंक/मेन हॉल/सीवरेज सफाई कार्यों के दौरान मृत्यु प्रकरण व इन प्रकरणों में मुआवजा राशि शीघ्र प्रदान करने के निर्देश दिये। बैठक में विभाग के शासन सचिव डॉ समित शर्मा, निदेशक हरि मोहन मीना, नवीन जैन प्रमुख शासन सचिव पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास तथा विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी गण एवं जनप्रतिनिधि व गैर सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।