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गुजरात सरकार ने SC में दाखिल किया हलफनामा, कहा- सभी 11 दोषियों का अच्छा था व्यवहार

नई दिल्ली. गुजरात सरकार (Gujarat Government) ने बिलकिस बानो मामले (Bilkis Bono Case) में 11 दोषियों को छूट देने के अपने फैसले का बचाव किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि उन्हें (दोषियों) जेल में 14 साल की सजा पूरी करने के बाद छूट दी गई थी और उनका व्यवहार अच्छा पाया गया था।

गौरतलब है कि इस मामले में दोषी ठहराए गए 11 लोगों को 15 अगस्त को गोधरा उप-जेल से रिहा कर दिया गया था। गुजरात सरकार ने अपनी छूट नीति के तहत उनकी रिहाई की अनुमति दी थी। इन्होंने जेल में 14 साल से अधिक समय पूरा किया था।

हलफनामे में कहा गया कि, सरकार ने 1992 की नीति के अनुसार सभी 11 कैदियों के मामलों पर विचार किया है और 10 अगस्त, 2022 को छूट दी गई थी। और केंद्र सरकार ने दोषियों की समयपूर्व रिहाई को भी मंजूरी दी थी। “आजादी का अमृत महोत्सव” के उत्सव के हिस्से के रूप में कैदियों को छूट के अनुदान के परिपत्र के तहत छूट प्रदान नहीं की गई थी।

हलफनामे में कहा गया, राज्य सरकार ने सभी राय पर विचार किया और 11 कैदियों को रिहा करने का फैसला किया क्योंकि उन्होंने 14 साल और उससे अधिक समय पूरा कर लीया है और उनका व्यवहार अच्छा पाया गया।

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