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करदाताओं को राहत, सीबीडीटी ने ऑडिट आईटीआर भरने की डेडलाइन बढ़ाई

नई दिल्‍ली: आयकर विभाग ने करदाताओं को दो बड़ी राहत दी है. एक तो ऑडिट के साथ इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की डेडलाइन बढ़ा दी है और दूसरी फॉर्म 10A भरने के लिए भी ज्‍यादा समय दिया है. केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि जिन करदाताओं को ऑडिट के साथ इनकम टैक्‍स रिटर्न भरना है, उन्‍हें अब 7 नवंबर तक का समय दिया गया है.

आयकर विभाग ने वित्‍तवर्ष 2021-22 का रिटर्न भरने की डेडलाइन बढ़ा दी है. इसके तहत जिन करदाताओं को रिटर्न भरने के लिए ऑडिट रिपोर्ट की जरूरत है, वे 7 नवंबर, 2022 तक अपना काम पूरा कर सकते हैं. पहले इसकी डेडलाइन 31 अक्‍टूबर रखी गई थी, जिसे 7 दिन और बढ़ा दिया गया है. आईटीआर के लिए डेडलाइन बढ़ाने की यह तीसरी कोशिश है. पहले इसकी निश्चित तिथि 30 सितंबर, 2022 थी जिसे बाद में बढ़ाकर 7 अक्‍टूबर कर दिया गया था, फिर इसे 31 अक्‍टूबर किया गया और अब नई तिथि 7 नवंबर हो गई है.

सीबीडीटी ने पहली बार इसकी डेडलाइन बढ़ाते समय कहा था कि कई करदाताओं ने आकलन वर्ष 2022-23 का रिटर्न भरने में दिक्‍कत आने की बात कही है. लिहाजा इसकी अंतिम तिथि को 30 सितंबर से बढ़ाकर 7 अक्‍टूबर किया जाता है. हालांकि, इसके बाद डेडलाइन बढ़ाने को लेकर सीबीडीटी ने कोई कारण नहीं बताया है.

ऐसे इनकम टैक्‍स रिटर्न जिसमें खाते, रसीद और इन्‍वॉइस की समीक्षा की जरूरत होती है और यह काम किसी पेशेवर अथवा सीए से कराना पड़ता है, उन रिटर्न को ऑडिट आईटीआर की श्रेणी में रखा जाता है. ऐसे करदाताओं को अपनी बैलेंस शीट और मुनाफे व घाटे के खातों की जांच करानी होती है, ताकि आयकर विभाग को इसका सही ब्‍योरा उपलब्‍ध कराया जा सके.

सीबीडीटी ने कहा है कि फॉर्म 10A भरने की डेडलाइन भी बढ़ाकर 25 नवंबर, 2022 कर दी गई है. पहले इसे 30 सितंबर तक ही इलेक्‍ट्रॉनिक रूप से भरा जाना था. सीबीडीटी ने कहा, करदाताओं की जरूरतों को देखते हुए फॉर्म 10A भरने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाती है.

आयकर विभाग के इस नए फॉर्म 10A का इस्‍तेमाल ऐसे ट्रस्‍ट और संस्‍थान करते हैं, जो नए स्‍थापित हुए हैं और सेक्‍शन 12ए के तहत पहली बार पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं. इसके अलावा जो ट्रस्‍ट या संस्‍थान कई साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्‍होंने सेक्‍शन 12ए के तहत अपना पंजीकरण नहीं कराया है, उन्‍हें भी फॉर्म 10A भरना जरूरी होगा.

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