पूर्व MLA समरीते को मिली जमानत, संसद भवन को बम से उड़ाने की दी थी धमकी
नई दिल्ली : संसद भवन को कथित तौर पर बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए मध्य प्रदेश के एक पूर्व विधायक किशोर समरीते को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। समरीते को 19 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में हैं।
अदालत ने आरोपी को यह कहते हुए जमानत दे दी है कि ‘संसद भवन को उड़ाने की कथित धमकी के कारण किसी प्रकार का विस्फोट या जान-माल का नुकसान नहीं हुआ और मामले में जांच पहले ही पूरी हो चुकी है।’
विशेष न्यायाधीश विकास ढल ने अपने आदेश में कहा है कि जांच पूरी होने के बाद मामले में आरोपपत्र भी दाखिल किया जा चुका है, लेकिन मामले की सुनवाई पूरी होने में वक्त लगेगा। यह टिप्पणी करते हुए अदालत ने आरोपी किशोर समरीते को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत राशि पर इस शर्त के साथ जमानत दी कि आरोपी भविष्य में इस मामले के लंबित रहने के दौरान किसी भी तरह के अपराध में शामिल नहीं होगा और गवाहों को किसी भी तरह की धमकी नहीं देगा।
न्यायाधीश ने 17 दिसंबर को पारित अपने आदेश में कहा है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट में लांजी सीट से पूर्व विधायक समरीते को 19 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं। साथ ही कहा कि हालांकि सीएफएसएल रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्सल से बरामद सामग्री को विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था।
गौरतलब है कि 16 सितंबर, 2022 को संसद भवन में ‘स्पीड पोस्ट’ के जरिये भारतीय ध्वज और भारत के संविधान की एक कॉपी के अलावा विस्फोटकों से संबंधित संदिग्ध वस्तु वाला एक पार्सल प्राप्त हुआ था।