अब गाय का रजिस्ट्रेशन जरूरी, लावारिस मिली तो मालिक पर होगी कार्रवाई
सोनीपत. हरियाणा गो-तस्करी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए जालंधर प्रशासन ने नायाब पहल की है. जालंधर में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले गायों को गाड़ियों में ले जाने और ले आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
जालंधर के डीएम केके यादव ने कहा कि जिले में जिन लोगों के पास गाय है, उन्हें पशुपालन विभाग में उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा. संबंधित आदेश तुरंत से ही लागू कर दिए गए हैं.
डीएम ने कहा कि जिला पशुपालन अधिकारी ने इस आदेश को जमीं पर उतारने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. साथ ही प्रशासन ने धारा-144 का इस्तेमाल करते हुए सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गौधन की ढुलाई पर भी पाबंदी लगा दी है. यह पाबंदी 8 जनवरी से 7 मार्च तक प्रभावी रहेगी.
जिलाधिकारी कार्यालय के मुताबिक, गायों के रजिस्ट्रेशन के दौरान उसका एक नंबर निर्धारित किया जाएगा. इसके बाद इसका टैग गायों पर लगेगा. इस नंबर के आधार पर उसके मालिक की पहचान की जाएगी. जिस नंबर की गाय सड़कों पर लावारिस घूमती दिखाई देगी. उस मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.