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टाइम से Flipkart ने नहीं पहुंचाया 12,499 रुपये वाला फोन, अब देना पड़ेगा 42 हजार

नई दिल्ली : Online Shopping का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है. लेकिन, ऑनलाइन शॉपिंग करना आसान होने के साथ-साथ रिस्की भी हो सकता है. कई बार यूजर को गलत ऑर्डर भी मिल जाता है. जबकि कई केस में ऑनलाइन सामान ऑर्डर करने के बाद भी सामान नहीं मिलता है.

लेकिन, इस बार ऐसा करना ई-कॉमर्स कंपनी को महंगा पड़ गया. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बेंगलुरू की रहने वाली महिला को अब फ्लिपकार्ट जुर्माना देगा. रिपोर्ट में बताया गया है कि महिला ने 12,499 रुपये का मोबाइल Flipkart से ऑर्डर किया था.

लेकिन, उन्हें फोन की डिलीवरी नहीं मिली. उन्होंने इसके बारे में फ्लिपकार्ट से कई बार कॉन्टैक्ट किया लेकिन कंपनी का रिस्पांस सही नहीं था. उन्हें ऑर्डर किया गया फोन कभी मिला ही नहीं. जिसके बाद उन्होंने इसके बारे में शिकायत दर्ज करवाई.

इस पर कंज्यूमर कोर्ट की ओर से जो फैसला आया है उसमें कहा गया है कि फ्लिपकार्ट महिला को मोबाइल की कीमत 12,499 रुपये वापस करे. इसके अलावा इस पर 12 परसेंट का सालाना ब्याज भी कंपनी दे. कोर्ट ने ये भी कहा है कि कंपनी 20 हजार रुपये का फाइन और 10 हजार रुपये लीगल खर्च के लिए महिला को दे.

बेंगलुरू कंज्यूमर कोर्ट ने कहा है कि फ्लिपकार्ट ने टर्म्स ऑफ सर्विस में लापरवाही दिखाई है और अनएथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया है. ऑर्डर में ये भी कहा गया है कि फोन के टाइमलाइन पर डिलीवरी ना होने की वजह से कस्टमर को फाइनेंशियल लॉस और मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ा.

ऑर्डर में ये भी कहा गया है कि बिना फोन डिलीवरी के ही महिला इंस्टॉलमेंट देती रही. कस्टमर केयर से संपर्क करने के बाद भी उसको कोई महिला नहीं मिली. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. इससे पहले भी कई केस हमलोग देख चुके हैं. इस वजह से ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान आपको सावधान रहने की जरूरत है.

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