एयर इंडिया पेशाब मामला : शंकर मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया,एयर इंडिया के सीईओ ने मांगी माफी
नईदिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को शंकर मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिस पर पिछले साल नवंबर में न्यूयॉर्क-नई दिल्ली की उड़ान में नशे की हालत में एक बुजुर्ग महिला सह-यात्री पर पेशाब करने का आरोप है।
यह आदेश जांच अधिकारी (आईओ) द्वारा अदालत में प्रस्तुत किए जाने के बाद आया कि मिश्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। पुलिस ने मिश्रा की तीन दिन की रिमांड के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, अदालत ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रथम ²ष्टया से ऐसा लगता है कि आरोपी जानबूझकर जांच में शामिल होने से बच रहा था।
अपने आदेश में, अदालत ने यह भी कहा कि अन्य गवाहों से पूछताछ करने के लिए अभियुक्त की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है और उसे पुलिस हिरासत में लिए बिना धारा 164 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज किए जा सकते हैं।
दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को एयर इंडिया की उड़ान संख्या 201 के पायलटों और चालक दल के सदस्यों को जांच में शामिल होने और उनके बयान दर्ज करने के लिए तलब किया था।
मिश्रा पर धारा 510 (शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार), 509 (एक महिला की मयार्दा का अपमान करना), 294 (किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या उसके पास कोई अश्लील गीत, गाथागीत या शब्द गाता है, सुनाता है या उच्चारण करता है), 354 (शील भंग करने का इरादा) आईजीआई हवाईअड्डे के पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में भारतीय दंड संहिता के साथ-साथ विमान नियम अधिनियम की एक धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है।
एयर इंडिया ने लिया एक्शन
फ्लाइट में महिला सह-यात्री पर पेशाब करने के मामले में टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन (Campbell Wilson) ने शनिवार 7 जनवरी को बयान जारी कर माफी मांगी। अपने बयान में उन्होंने बताया कि एयरलाइन ने इस मामले में चार केबिन क्रू और एक पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं एयरलाइन फ्लाइट में यात्रियों को शराब परोसने की अपनी पॉलिसी की भी समीक्षा कर रही है। सीईओ ने बयान में कहा कि एयरलाइन ने भविष्य में इस तरह की घटनाओं से कैसे निपटा जाए, इसे बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं।