नाबालिग से जबरन संबंध बनाने में ट्रांसजेंडर महिला को 7 साल कैद की सजा, 2016 का मामला
तिरुवनंतपुरम : तिरुवनंतपुरम फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने एक ट्रांसजेंडर महिला को सात साल पहले एक लड़के का यौन शोषण करने के लिए दोषी ठहराया है। 16 साल के नाबालिग के यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने ट्रांसवूमन को सात साल कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माना न चुकाने की सूरत में दोषी को एक साल कैद की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह घटना तब सामने आई जब डरे और सहमे बेटे के फेसबुक मैसेंजर पर मां ने दोनों के बीच बातें पढ़ी।
केरल के फास्ट ट्रैक स्पेश कोर्ट ने 16 वर्षीय नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में सैमसन उर्फ शफीना (34 वर्ष) को नाबालिग के यौन शोषण मामले में सात साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी एक ट्रांसवूमन है जिसने सात साल पहले नाबालिग से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाये थे। अदालत ने आदेश दिया, “जुर्माने की राशि का भुगतान न करने पर एक अतिरिक्त वर्ष के कारावास की सजा होगी।”
विशेष लोक अभियोजक आर एस विजय मोहन, अधिवक्ता एम मुबीना और आर वाई अखिलेश अभियोजन पक्ष के लिए उपस्थित हुए और बताया “घटना 23 फरवरी 2016 की है जब आरोपी पीड़ित से ट्रेन में मिला था, वह नाबालिग को बहलाकर अपने साथ ले गया और थंबनूर पब्लिक कम्फर्ट स्टेशन पर उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाये। जब नाबालिग ने ऐसा करने से इनकार किया तो आरोपी ने उसे डराया और जान से मारने की धमकी दी।” अभियोजकों ने आगे कहा कि यह घटना तब सामने आई जब पीड़िता की मां को उसके फेसबुक मैसेंजर के जरिए पता चला।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, ”प्रताड़ना के डर से लड़के ने घटना के बारे में अपने परिवार को नहीं बताया। फिर भी आरोपी ने कई बार उसे फोन किया और मिलने को कहने लगा। लेकिन हर बार पीड़ित जाने से इनकार कर देता। मां ने देखा कि उसका बच्चा लगातार फोन पर मैसेज भेज रहा था और अक्सर फोन पर बात करने से डर रहा है। जब बच्चे ने फोन नंबर ब्लॉक कर दिया तो आरोपी ने फेसबुक मैसेंजर के जरिए मैसेज भेजे। जब मां ने फोन पर बच्चे और आरोपी के बीच फेसबुक मैसेज देखे तो वो चौंक गई। अब बच्चे की मां ने आरोपी को जवाब देना शुरू किया। पुलिस के निर्देशानुसार, मां ने आरोपी को संदेश भेजा और उसे थंबनूर बुलाया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, पहले से ताक पर बैठी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दिया।
अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों को पेश किया और 12 दस्तावेज पेश किए गए। मामले की जांच एस पी प्रकाश ने की थी जो थंबनूर पुलिस स्टेशन में उप निरीक्षक थे। आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 3 (डी) (प्रवेशक यौन हमला) के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी पाया गया है।