महाराष्ट्र: RBI दिन ब दिन नियमों को लेकर सख्त होते हुए नजर आ रहे है। ऐसे में अब महाराष्ट्र के सहकारी बैंकों पर एक बार फिर RBI ने शिकंजा कसा है। हल ही में आई बड़ी जानकरी के मुताबिक, महाराष्ट्र में 2 बैंकों सहित 5 सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में अब ग्राहकों को पैसे निकालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते है क्या है पूरी खबर…
दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि इन पांच सहकारी बैंकों पर अगले छह महीने तक प्रतिबंध जारी रहेगा। इन प्रतिबंधों के कारण ये बैंक आरबीआई की पूर्व अनुमति के बिना उधार नहीं दे सकते हैं। सीएनबीसी वॉयस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये बैंक आरबीआई की अनुमति के बिना कोई निवेश नहीं कर सकते हैं। धन हस्तांतरण या संबंधित कार्य नहीं कर पाएंगे। ऐसे में इन पांच सहकारी बैंक में जिनका आर्थिक व्यवहार है उनके लिए अब समस्या उत्पन्न हो सकती है।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन पांच बैंकों में एचसीबीएल कोऑपरेटिव बैंक, लखनऊ, आदर्श महिला नगरी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद और निमिथा, मद्दुर, मांड्या जिलों में शिमशा कोऑपरेटिव बैंक ऑफ कर्नाटक शामिल हैं, जहां ग्राहक मौजूदा तरलता संकट के कारण अपने खातों से पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। इसके अलावा, उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक, उरावकोंडा, (आंध्र प्रदेश) और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, अकलुज (महाराष्ट्र) के ग्राहक 5,000 रुपये तक निकाल सकते हैं।
RBI के बिना अनुमति नहीं दे सकते उधारी
ऐसे में अब आपको बता दें कि इन प्रतिबंधों के कारण ये बैंक आरबीआई की पूर्व अनुमति के बिना उधार नहीं दे सकते। इन पांच सहकारी बैंकों पर अगले छह महीने तक प्रतिबंध लागू रहेगा। कर्ज लेने वालों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को पांच सहकारी बैंकों पर नकद निकासी समेत कई प्रतिबंध लगाये। अब देखना यह होगा कि RBI का यह प्रतिबंध कब खत्म होता है।