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Delhi excise scam: कोर्ट ने कारोबारी पिल्लई की ED हिरासत चार दिन और बढ़ाई

नई दिल्ली: दिल्ली की अदालत ने हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दी गई हिरासत की अवधि बृहस्पतिवार को चार और दिनों के लिए बढ़ा दी। पिल्लई दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में शामिल शराब गिरोह ‘साऊथ ग्रुप’ का कथित अगुआ था। ईडी ने दावा किया कि पिल्लई भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की विधान पार्षद और तेलंगाना की मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के.कविता का करीबी है।

20 मार्च तक के लिए बढ़ाई गई हिरासत
ईडी का आरोप है कि गिरोह ने अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के तहत राष्ट्रीय राजधानी के शराब बाजार के बड़े हिस्से पर कब्जा करने के एवज में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये दिए थे। विशेष न्यायाधीश एम.के.नागपाल ने ईडी के अनुरोध पर पिल्लई की हिरासत अवधि 20 मार्च तक के लिए बढ़ा दी।

हालांकि, ईडी ने धनशोधन के मामले में पिल्लई की पांच दिनों की हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। न्यायाधीश ने रेखांकित किया कि केंद्रीय एजेंसी ने तर्क दिया है कि पिल्लई की हैदराबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुत्चीबाबू गोरन्तला के सामने बैठाकर बुधवार को की गई पूछताछ के दौरान कुछ नए तथ्य सामने आए हैं और उसे भी सामने बैठाकर आगे की पूछताछ के लिए शुक्रवार को समन किया गया है।

श्रीनिवासलु रेड्डी को समन जारी
ईडी ने अदालत को सूचित किया कि वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मगुंता श्रीनिवासलु रेड्डी को भी 18 मार्च को समन किया है और उनके सामने भी पिल्लई को बैठाकर पूछताछ की जाएगी। ईडी ने बताया कि के कविता बृहस्पतिवार को एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुईं बल्कि कुछ दस्तावेज भेजे हैं जिन्हें पिल्लई को दिखाने हैं। एजेंसी ने बताया कि अब कविता को 20 मार्च को समन किया गया है।

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