उत्तर प्रदेशराज्य

महिला और पुरुष हर 300 हज यात्रियों पर जा सकेगा एक खादिम

लखनऊ : उन्होंने बताया कि 20 मार्च 2023 से पहले जारी होने वाले पासपोर्ट की वैद्यता 3 फरवरी 2024 तक होनी चाहिए। पुरुष व महिला आवेदकों की आयु 30 अप्रैल 2023 को 50 वर्ष होनी चाहिए। हज कमेटी से खादिम के लिए हज-2022 में गए व दो बार से अधिक बार गए कर्मचारी आवेदन के लिए मान्य नहीं होंगे। आवेदकों का हज या उमरा किया होना जरूरी होगा। खादिम को इंटरनेट व स्मार्ट फोन की जानकारी होनी चाहिए।

आवेदक को मान्यता प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन का डोज लेना जरूरी होगा। आवेदकों को हज यात्रियों की बोल चाल की भाषा की जानकारी होना चाहिए। अरबी भाषा की जानकरी होना बेहतर होगा। आवेदक को स्वच्छ होना चाहिए, जिसके स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र सरकारी चिकित्सालय से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। चयनित होने वाले खादिम को हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। स्थाई सरकारी कर्मचारी ही आवेदन के लिए पात्र होगा। किसी भी खादिम के साथ उसका परिवार नहीं जा पाएगा।

70 साल से ऊपर और दिव्यांग अगर हज पर जाना चाहते हैं तब उन्हें एक अटेंडेंट साथ में रखना होगा। अटेंडेंट का खर्च भी उन्हें उठाना होगा। बुज़ुर्ग, दिव्यांग और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। 45 साल से ज्यादा उम्र की कोई भी महिला अब अकेले हज के लिए नहीं जा पाएगी। इससे पहले बगैर महरम वाली चार महिलाओं के साथ जाने का नियम बनाया गया था, जबकि इस बार सरकार ने उस नियम को खत्म कर दिया गया है।

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