राज्यराष्ट्रीय

कश्मीर में अवैध पट्टे व मंदिर की संपत्तियों की बिक्री राडार पर, SIT जांच के आदेश

नई दिल्ली: जेके पीस फोरम द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों के आधार पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर में मंदिर संपत्तियों के अवैध पट्टे और उक्त संपत्तियों की बिक्री की एसआईटी जांच का आदेश दिया है। कश्मीर स्थित एनजीओ ने आरोप लगाया है कि 33 वर्षों में किसी भी सरकार ने कश्मीर के अल्पसंख्यकों की मंदिर संपत्तियों की रक्षा के लिए कोई पहल नहीं की है। अदालत के आदेशों के बावजूद, मंदिर की संपत्तियों को अवैध रूप से पट्टे पर दिया गया या बेचा गया। जेके पीस फोरम के अध्यक्ष सतीश महालदार ने कहा, जम्मू और कश्मीर प्रशासन/राजस्व विभाग मंदिर की संपत्तियों की रक्षा करने में विफल रहा है और मंदिर की संपत्तियों/परिसर को खाली कराने में असमर्थ रहा है, जिसे संबंधित प्रबंधन द्वारा कर्मियों के लिए अवैध रूप से पट्टे पर दिया गया है। एसआईटी जांच शुरू करने के लिए हम राज्यपाल के आभारी हैं।

महलदार ने कहा, हम आपका ध्यान इस कड़वी सच्चाई की ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर की पिछली सरकारें कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यकों संपत्तियों की रक्षा करने में विफल रही हैं। बार-बार के अदालती आदेशों और कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति अधिनियम, 1997 के बावजूद, मंदिर की संपत्तियों को अवैध रूप से पट्टे पर दिया गया है। महालदार ने कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन/राजस्व विभाग मंदिर की संपत्तियों की रक्षा करने में विफल रहा है और मंदिर की संपत्तियों/परिसर को खाली करने में असमर्थ रहा है। घाटी में कश्मीरी पंडित समुदाय की अनुपस्थिति में, कुछ चुनिंदा लोगों ने जम्मू-कश्मीर सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर 1989 से 2022 के बीच निष्क्रिय मंदिर ट्रस्टों का संचालन किया और मंदिर संपत्तियों को बेच दिया/पट्टे पर दे दिया।

महलदार ने कहा, हमें संदेह है कि जम्मू-कश्मीर सरकार अपने कर्मचारियों की रक्षा कर रही है, जो मंदिर की संपत्तियों को बेचने में शामिल हैं। सरकारी अधिकारियों की भी पहचान की जानी चाहिए, जिन्होंने 1989-2022 के बीच लोगों के एक चुनिंदा समूह के साथ मिलकर निष्क्रिय मंदिर ट्रस्टों का संचालन किया और अवैध रूप से कश्मीर में मंदिर संपत्तियों को बेचा/पट्टे पर दिया। जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वैधानिक अनुपालन का पालन करने में निष्क्रिय मंदिर ट्रस्ट/सोसायटियां विफल रहीं।

महालदार ने कहा कि पुराने मंदिरों के ट्रस्ट ने समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारियों की उपस्थिति में कोई ऑडिटेड बैलेंस शीट, मीटिंग के मिनट जमा नहीं किए हैं और न ही कोई चुनाव कराया है।

Related Articles

Back to top button