दिल्ली सरकार की याचिका पर उपराज्यपाल कार्यालय को नोटिस, जानिए पूरा मामला
नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए फिनलैंड भेजने के प्रस्ताव के मामले में उपराज्यपाल के बदलाव करने के फैसले को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सोमवार को उप राज्यपाल कार्यालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, और न्यायमूर्ति एस. पी. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने आज उपराज्यपाल कार्यालय को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
दिल्ली सरकार का दावा है कि उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने वाले वाले प्रस्ताव को मंजूर करते हुए 52 शिक्षकों की संख्या को बढ़ाकर 87 कर दिया था। पीठ के समक्ष दिल्ली सरकार का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता शादान फरासत कहा कि कई मौकों पर यह स्पष्ट किया जा चुका है कि उपराज्यपाल खुद स्वतंत्र रूप से कोई फैसला नहीं ले सकते। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उपराज्यपाल कार्यालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।