पंजाब
चुनाव कमीशन के सख्त निर्देश, राजनीतिक पार्टियां अब नहीं कर सकेंगी ये काम
चंडीगढ़ : चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दौरान पंजाब और हरियाणा में राजनीतिक दल रैलियों और जलसे आदि के लिए स्कूल के मैदान का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इससे पहले, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनावों के करीब रैलियों के लिए स्कूल के मैदानों का उपयोग करते रहे हैं, जिसका बड़े स्तर पर विरोध किया गया था क्योंकि इससे स्कूल में छात्रों की शिक्षा को नुकसान होता था।
कभी-कभी स्कूल के मैदान में रैली के कारण विद्यार्थियों को छुट्टी लेनी पड़ती थी। इससे उनकी पढ़ाई को नुकसान होता था। इस कारण स्कूल में राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों का विरोध किया जाने लगा। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी स्कूल ग्राउंड में रैली व सभा आदि नहीं कर सकेगी।