पत्नी की क्रूरता से परेशान शेफ कुणाल कपूर, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी तलाक की मंजूरी
नई दिल्ली : मशहूर शेफ कुणाल कपूर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते दिन सेलिब्रिटी शेफ कुणाल के तलाक को मंजूरी दे दी है। हाई कोर्ट का कहना है कि उनके प्रति पत्नी का व्यवहार अच्छा और सहानुभूति वाला नहीं था। इस फैसले में कुणाल कपूर की अपील को मंजूर करते हुए कोर्ट ने यह फैसला दिया है। यहां फैमिली कोर्ट ने कुणाल कपूर को तलाक दिलवाने से इंकार कर दिया था। अब वहीं हाई कोर्ट ने कहा कि यह कानून में साफ है कि सार्वजनिक रुप से जीवनसाथी के खिलाफ लापरवाही, अपमानजनक और निराधार आरोप लगाना क्रूरता की तरह है।
अप्रैल 2008 में कुणाल कपूर की शादी हुई थी और साल 2012 में उनका एक बेटा हुआ था। 44 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अलग रह रही पत्नी पर माता-पिता का सम्मान न करने और उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया था। वहीं इन सब बातों के बाद उनकी पत्नी ने दावा किया था कुणाल ने यह आरोप अदालत को गुमराह करने के लिए झूठ आरोप लगाए हैं। उनकी पत्नी ने कहा कि उन्होंने एक हमेशा उनकी देखभाल करने वाले साथी के तौर पर लगातार उनके साथ बता करने की कोशिश की और वफादार रही। उनकी पत्नी का कहना है कि कुणाल ने उन्हें अंधेरे में रखा और तलाक लेने के लिए झूठी कहानियां बनाई।
इस मामले में अदालत ने तलाक से इंकार करने वाली पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि यह कानून की एक स्थापित स्थिति है कि यदि सार्वजनिक तौर पर पति या फिर पत्नी के खिलाफ लापरवाह, अपमानजनक और निराधार आरोप लगाता है तो यह क्रूरता के बराबर है। इस मामले में दो जजों की पीठ ने कहा कि जब एक पति या पत्नी का दूसरे के प्रति ऐसा स्वभाव होता है तो यह शादी के सार की ही अपमानित कर देता है। इस बात का कोई संभावित कारण नहीं है कि उसे एक साथ रहने के लिए पीड़ा सहन करने के लिए मजबूर कर दिया जाए।
कुणाल कपूर एक मशहूर सेलिब्रिटी शेफ हैं। वह मास्टरशेफ में जज के तौर पर भी नजर आ चुके हैं। कुणाल का जन्म दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उन्होंने डॉ अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन चंडीगढ़ से होटल मैनेजमेंट में पढ़ाई की है। कई सालों के अच्छे प्रदर्शन के बाद अब कुणाल ने देश के मशहूर शेफ के तौर पर पहचान बनाई है।