दुबई में भारतीय को मृत्युदंड
दुबई। दुबई की एक अदालत ने एक 28 वर्षीय भारतीय व्यक्ति के खिलाफ मौत की सजा सुनाई है। उस पर पिछले वर्ष एक अन्य भारतीय व्यक्ति की हत्या करने का आरोप था। समाचार पत्र द नेशनल में बुधवार को प्रकाशित रपट के अनुसार दुबई अपराध न्यायालय के रिकार्ड के अनुसार इस व्यक्ति ने पीड़ित को 8 5०० दिरहम (लगभग 23०० डॉलर) का ऋण दिया था जिसे तीन किश्तों में वापस लौटाना था। पिछले वर्ष 22 मई को दो व्यक्ति कर्ज पर चर्चा करने के लिए दियारा इलाके में रिहाब होटल के पास स्थित फरीज नासिर अपार्टमेंट में अभियुक्त के घर पर मिले। केए नामक एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और दोनों में लड़ाई होने लगी। दोषी ठहराए गए व्यक्ति ने उसके बाद पीड़ित को फर्श पर गिरा दिया और उसके गले को एक रस्सी से कस दिया। प्रत्यक्षदर्शी ने कहा ‘‘उसने रस्सी को तबतक कसे रखा जबतक कि उसकी सांस रुक नहीं गई।’’ इमारत की रखवाली के लिए तैनात एटी नामक एक भारतीय चौकीदार ने कहा कि उसने कचरे के डिब्बे के पास एक कार्टन बॉक्स देखा लेकिन उसने उस पर बहुत गौर नहीं किया। चौकीदार ने कहा ‘‘जब मैंने देखा कि अगली सुबह भी कार्टन बॉक्स वहीं पड़ा हुआ है तो मेरे भीतर उत्सुकता बनी और मैंने उसे खोला तो पाया कि एक शव उसमें पड़ा हुआ है। उसके बाद मैंने पुलिस को फोन किया।’’ पुलिस ने घटनास्थल पर अभियुक्त की उंगलियों का निशान पाया और उसे तथा तीन अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त को 23 मई को गिरफ्तार किया गया। वह 25 मई को भारत के लिए प्रस्थान करने वाला था। बहरहाल दोषी व्यक्ति अपनी सजा के खिलाफ 15 दिनों के भीतर अपील कर सकता है।