मेयोनीज पर इस राज्य की सरकार ने लगाया बैन, 20 लोग पड़े बीमार, एक की मौत
नई दिल्ली: तेलंगाना सरकार ने खाने के शौकीनों के पसंदीदा मेयोनीज पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अहम फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राजा नसिम्हा ने खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा के बाद यह फैसला लिया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
मंत्री ने राज्य में तीन नई खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं और पांच मोबाइल खाद्य सुरक्षा प्रयोगशालाएं स्थापित करने का आदेश दिया। तेलंगाना सरकार ने ये फैसला तब लिया है जब हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में स्थित नंदी नगर में मोमोज खाने के बाद एक महिला की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग गंभीर बीमार हो गए।
मेयोनीज को ज्यादातर मंदी बिरयानी, कबाब, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच और अन्य फास्टफूड में चटनी की तरह खाया जाता है। हाल ही में हुई अप्रिय घटनाओं से सीख लेते हुए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) का खाद्य मिलावट नियंत्रण विभाग सतर्क हो गया है। जीएचएमसी के अधिकारियों ने सरकार को पत्र लिखकर कहा कि बार-बार चेतावनी के बाद भी होटल मेयोनीज का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने पदार्थ पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति मांगी।
हैदराबाद में खाने से महिला की मौत, 20 से अधिक बीमार
हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में स्थित नंदी नगर की एक मशहूर ठेली से मोमोज खाने के बाद महिला की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग गंभीर बीमार हो गए। इन लोगों की तबीयत मोमोज खाने के बाद बेहद खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस घटना के बाद ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GHMC) और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पूरे शहर में मोमोज की ठेलियों पर एक विशेष निरीक्षण अभियान शुरू कर दिया है।
मेयोनीज पर लगे प्रतिबंध कब तक रहेंगे लागू?
तेलंगाना में कच्चे अंडे से बने मेयोनीज पर लगाए गए प्रतिबंध की समीक्षा एक साल बाद की जाएगी। इसके तहत प्रतिबंध को जारी रखने या हटाने का फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव और भविष्य में किसी अन्य खतरे के आधार पर लिया जाएगा।