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दिल्ली-एनसीआर में आज से GRAP 3 लागू, जानें किन चीजों पर लगेगा रोक

नई दिल्ली : जैसे ही दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 को पार कर गया, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर में चरण 3 GRAP का आयोजन किया। इस मुद्दे के समानांतर दिल्ली सरकार ने भी कदम उठाया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सभी संबंधित अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और GRAP-3 नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पिछले दो दिनों में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर सीवेज श्रेणी में AQI के रूप में दर्ज किया गया है। GRAP 3 को पूरे उत्तर भारत में NCR क्षेत्र में लागू किया गया है। इस GRAP 3 को दिल्ली में विभिन्न भवन प्राधिकरणों और संबंधित विभागों जैसे एमसीडी, उच्च बाढ़ विभाग, डीएसआईडीसी और परिवहन विभाग, मेट्रो डीटीसी, शिक्षा विभाग और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा प्रभावी ढंग से मंत्री गोपाल राय ने अहम बैठक की हैं।

इन चीजों पर लगेगा रोक
बता दें कि GRAP 3 के तहत सरकार ने कई कंपनियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने दिल्ली-एनसीआर में नए निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। इसके अलावा मंत्रालय ने गैर-इलेक्ट्रिक बसों, सीएनजी बसों और अंतरराष्ट्रीय डीजल बीएस-VI बसों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। स्कूली बच्चों के लिए, दिल्ली सरकार के प्राथमिक विद्यालय (5वीं कक्षा तक) अगली सूचना तक ऑनलाइन कक्षाएं दे रहे हैं।

दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए प्रमुख सड़कों पर पानी डाला जा रहा है। दिल्ली-एनसीआर की कच्ची सड़कों पर न तो गाड़ियां हैं और न ही मलबे की आवाजाही। दरअसल दिल्ली-NCR में ईंट-पत्थर चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली के अलावा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर (नोएडा/ग्रेटर नोएडा) में बीएस-3 पेट्रोल वाहनों और बीएस-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं, दिल्ली-एनसीआर में सभी स्टोन क्रशिंग एरिया बंद रहेंगे। खनन से संबंधित सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।

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