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सोनीपत में ग्रेप-4 लागू, प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कार्रवाई, 98 लाख से ज्यादा का जुर्माना

सोनीपत : दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेप-4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के तहत सोनीपत जिले में सख्त पाबंदियां लागू की गई हैं। इसके तहत जिला प्रशासन ने प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों और निर्माण गतिविधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। अब तक 98 लाख 73 हजार 750 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

जिला प्रशासन ने 13 उद्योगों को सील किया है और उन पर पर्यावरणीय जुर्माना भी लगाया गया है। इस कार्रवाई में 50 लाख 28 हजार 750 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। साथ ही, 148 निर्माण और विश्वसं गतिविधियों की जांच की गई है, जिनमें से 21 के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 48 लाख 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

डीजल जेनरेटर सेटों (डीजी सेट) के निरीक्षण के दौरान भी कई अनियमितताएं पाई गईं। अब तक 192 डीजी सेटों की जांच की गई है, जिनमें से 10 सेटों को सील किया गया और 32 सेटों को शॉर्ट नोटिस (एससीएन) जारी किया गया है।

सोनीपत के डीसी मनोज कुमार ने कहा कि जिले में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एयर क्वालिटी इंडेक्स) को बेहतर बनाने के लिए जिला स्तर, उपमंडल स्तर, शहरी, ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में निगरानी टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा, “अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था ग्रेप-4 के नियमों का उल्लंघन करती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

उन्होंने बताया कि सड़कों पर धूल के प्रभाव को कम करने के लिए स्वीपिंग मशीनों, टैंकरों और एंटी स्मॉग गनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन उपायों के तहत हर दिन मुख्य सड़कों और चौराहों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि हवा में उड़ने वाली धूल को नियंत्रित किया जा सके। सोनीपत जिले में प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में यह सख्त कदम जरूरी हैं, ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार हो सके और नागरिकों को स्वच्छ वातावरण मिल सके।

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