इंटरनेशनल फ्लाइट लेट? अब इतने घंटे से ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा इंतज़ार, यात्रियों को मिलेगा क्लेम करने का हक

नई दिल्ली। हवाई जहाज का सफर रोमांचक होने के साथ-साथ समय बचाने वाला भी होता है। हालांकि कई बार फ्लाइट इतनी ज्यादा लेट हो जाती है कि यात्रियों का पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। कुछ उड़ानें तो घंटों यहां तक कि पूरे एक दिन तक भी लेट हो जाती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट लेट हो जाए तो एयरलाइन कंपनियां आपको कितना इंतजार करा सकती हैं और इस स्थिति में आपके क्या अधिकार हैं?
यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कुछ नियम बनाए हैं जिनका पालन करना सभी एयरलाइन कंपनियों के लिए अनिवार्य है। इन नियमों में उड़ानों के लेट होने से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं।
डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी कारण से फ्लाइट लेट होती है तो यात्रियों की सुरक्षा और उनकी सुविधा का ख्याल रखना एयरलाइन कंपनियों की जिम्मेदारी है और वे इससे पीछे नहीं हट सकतीं।
इंटरनेशनल फ्लाइट लेट हुई तो क्या?
जहां तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात है तो DGCA के नियमों के अनुसार:
➤ 24 घंटे से ज्यादा की देरी: अगर आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट 24 घंटे से ज्यादा लेट होती है तो एयरलाइन कंपनी को आपको इसकी सूचना पहले ही देनी होगी। साथ ही आपको टिकट का पूरा रिफंड देना होगा और आपके ठहरने के लिए होटल की व्यवस्था भी करनी होगी।
➤ 6 घंटे से ज्यादा की देरी: यदि आपकी फ्लाइट 6 घंटे से ज्यादा लेट है, तो विमानन कंपनियों को आपके लिए पानी और खाने की व्यवस्था करनी होगी। यदि आप मांग करते हैं तो आपको दूसरी फ्लाइट का विकल्प या पूरा रिफंड भी देना होगा।
➤ 2 से 4 घंटे की देरी: अगर उड़ान दो से चार घंटे लेट होती है तो विमान कंपनियों को आपके लिए पीने का पानी, चाय/कॉफी और स्नैक्स की व्यवस्था करनी होगी।
फ्लाइट कैंसिल हुई तो क्या?
अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है और इसकी सूचना आपको 24 घंटे पहले नहीं दी जाती है तो आप मुआवजे की भी मांग कर सकते हैं। मुआवजा कितना होगा यह नियमों और एयरलाइन की पॉलिसी पर निर्भर करता है। इसलिए अगली बार जब आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट लेट हो तो अपने अधिकारों को जरूर याद रखें। एयरलाइन कंपनियां आपकी सुविधा का ध्यान रखने के लिए बाध्य हैं।