भारत-पाक तनाव के बीच जिला कलेक्टर का बड़ा फैसला, तुरंत लागू हुआ नया प्रतिबंध

नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए बीकानेर जिला प्रशासन ने एक बड़ा और एहतियाती कदम उठाया है। जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि ने एक आदेश जारी करते हुए पूरे बीकानेर जिले में ड्रोन कैमरे, हॉट एयर बैलून और पटाखे फोड़ने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।
पूरे जिले में लागू रहेगा प्रतिबंध
जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह प्रतिबंध बीकानेर जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में लागू रहेगा। इस आदेश के अनुसार किसी भी तरह के यूएवी (मानव रहित हवाई वाहन), ड्रोन कैमरा और हॉट एयर बैलून उड़ाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हालांकि यह निषेधाज्ञा केंद्र सरकार के सैन्य अथवा अर्ध सैनिक बलों और राज्य सरकार के पुलिस विभाग द्वारा सामरिक महत्व की गतिविधियों के संचालन पर लागू नहीं होगी।
पटाखों और आतिशबाजी पर भी लगी रोक
इसी तरह जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि ने जिले में किसी भी प्रकार के पटाखों और आतिशबाजी की खरीद, बिक्री और उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश पूरे बीकानेर जिले में तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होकर अगले दो महीने तक प्रभावी रहेगा।
जिला प्रशासन का यह कदम भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए सुरक्षा और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। ड्रोन और हॉट एयर बैलून का इस्तेमाल निगरानी और संभावित खतरों के लिए किया जा सकता है जबकि पटाखों से अशांति और भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए प्रशासन ने इन गतिविधियों पर रोक लगाकर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।