भारत का पाकिस्तान पर सख्त एक्शन, 24 घंटे में उच्चायोग के एक और अधिकारी को देश छोड़ने का आदेश

नई दिल्ली: भारत सरकार ने मंगलवार, 13 मई 2025 को पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को ‘persona non grata’ घोषित कर दिया है, जिसका अर्थ है कि वह व्यक्ति अब भारत में स्वीकार्य नहीं है। उसे 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। यह कदम उस समय उठाया गया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद।
क्या है ‘Persona Non Grata’ का मतलब?
‘Persona non grata’ एक कूटनीतिक शब्द है, जिसका अर्थ है कि किसी देश में किसी विदेशी अधिकारी की उपस्थिति अब स्वीकार्य नहीं है। इसका मतलब है कि उस अधिकारी को तुरंत देश छोड़ने का आदेश दिया जाता है। भारत सरकार ने पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को ‘persona non grata’ घोषित किया है, क्योंकि वह अपनी कूटनीतिक भूमिका के विपरीत गतिविधियों में संलिप्त पाए गए थे। इसका मतलब है कि वह अधिकारी भारत में अपने कूटनीतिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे थे। हालांकि, सरकार द्वारा पाकिस्तानी अधिकारी की पहचान और वह किन तरह की संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त था, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई।
भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव
यह कदम भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे। भारत ने इस हमले के जवाब में पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी ठिकानों पर ‘ऑपरेशन सिंधूर’ के तहत हवाई हमले किए थे। इस ऑपरेशन में भारत ने जैश, लश्कर और हिजबुल से जुड़े 9 आतंकी ठिकानों को एयरस्ट्राइक में नेस्तनाबूद कर दिया, जिसमें कम से कम 100 आतंकी मारे गए। इसके बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष और कूटनीतिक विवाद बढ़ गए थे।