ATM से नहीं मिलते 100 और 200 के नोट? RBI ने लिया बड़ा फैसला, बैंकों और ATM ऑपरेटरों को दिए सख्त निर्देश

नई दिल्ली: अगर आपको भी एटीएम से हर बार सिर्फ 500 रुपये के नोट मिलते हैं और आप छोटे नोटों की तलाश में इधर-उधर भटकते हैं, तो अब राहत की खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों को निर्देशित किया है कि वे 100 और 200 रुपये के नोटों की उपलब्धता एटीएम में बढ़ाएं। यह फैसला आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि अक्सर छोटे लेनदेन में बड़े नोट मुसीबत बन जाते हैं।
क्या है नया निर्देश?
RBI ने अपने हालिया सर्कुलर में कहा है कि 30 सितंबर 2025 तक देशभर में 75% एटीएम ऐसे होने चाहिए, जिनमें कम से कम एक कैसेट से 100 या 200 रुपये के नोट निकलें। इसके अलावा, 31 मार्च 2026 तक यह संख्या 90% एटीएम तक पहुंचानी होगी। यह कदम इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि लंबे समय से लोगों की शिकायत रही है कि एटीएम से ज्यादातर सिर्फ 500 रुपये के नोट ही निकलते हैं।
छोटे नोट क्यों हैं जरूरी?
100 और 200 रुपये के नोट रोज़मर्रा के लेन-देन में बेहद उपयोगी होते हैं— चाहे वह किराने की दुकान हो, ऑटो-रिक्शा या सड़क किनारे का कोई छोटा व्यापारी। बड़े नोट कई बार छुट्टे की समस्या खड़ी कर देते हैं, जिससे ग्राहक और दुकानदार दोनों असहज हो जाते हैं। अब छोटे नोट आसानी से एटीएम से उपलब्ध होंगे, जिससे यह समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है।
एक और बदलाव: बदलने वाले हैं एटीएम ट्रांजैक्शन के नियम
RBI ने 1 तारीख से एटीएम शुल्क और ट्रांजैक्शन लिमिट को लेकर भी नए नियम लागू करने की घोषणा की है।
नए नियमों के प्रमुख बिंदु:
-महानगरीय शहरों में हर ग्राहक को महीने में 3 फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलेगी।
-अन्य शहरों (गैर-महानगरीय क्षेत्रों) में यह संख्या 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन होगी।
-इन ट्रांजैक्शनों में वित्तीय (जैसे कैश निकालना) और गैर-वित्तीय (जैसे बैलेंस चेक करना, मिनी स्टेटमेंट देखना) दोनों शामिल होंगे।
-निर्धारित सीमा से अधिक ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगेगा, जिसकी संरचना अब नई होगी।