मृतक ग्राहकों के खातों पर RBI का नया नियम: 15 दिन में होगा पूरा निपटान

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मृतक ग्राहकों के बैंक खातों और सुरक्षित जमा लॉकर से जुड़े दावों के निपटान को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। अब बैंक ऐसी शिकायतों और दावों का निपटान केवल 15 दिनों के भीतर पूरा करने के लिए एक मानकीकृत प्रक्रिया अपनाएंगे। इसका मकसद मृत ग्राहकों के रिश्तेदारों या कानूनी उत्तराधिकारियों को होने वाली असुविधा को कम करना और जल्दी से न्याय सुनिश्चित करना है।
RBI ने हाल ही में एक मसौदा निर्देश जारी किया है जिसमें यह साफ किया गया है कि बैंक दावों की जांच-पड़ताल और समाधान के लिए एक सुसंगत और आसान प्रक्रिया अपनाएंगे। इस नए नियम के तहत, जिन खातों या लॉकर के लिए ‘नॉमिनी’ यानी नामित व्यक्ति तय है, उन्हें पहचान और आवश्यक दस्तावेज जमा करने पर तेज़ी से पैसा या सामान मिल सकेगा। वहीं, बिना नामांकन वाले खातों के लिए भी बैंक को एक आसान और तेज़ प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी गई है ताकि उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
मसौदे के अनुसार, यदि बैंक दावों के निपटान में विलंब करता है, तो बैंक को मुआवजा देने की भी व्यवस्था होगी। इससे बैंक ग्राहकों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने में जल्दबाजी और पारदर्शिता बढ़ेगी। RBI ने इस मसौदे पर आम जनता और संबंधित संस्थानों से 27 अगस्त तक सुझाव मांगे हैं।
फिलहाल, विभिन्न बैंकों की मृत ग्राहकों के खातों से जुड़े दावों को निपटाने की प्रक्रिया में काफी विविधता है, जिससे कई बार परिवारों को झंझटों का सामना करना पड़ता है। इस कदम से न केवल प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा बल्कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मृतक के खातों और लॉकर के मामलों में तेजी और पारदर्शिता बनी रहे।