
पटना : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार बिहार (Bihar) की महिलाओं (Women) को सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (Chief Minister Women Employment Scheme) का शुभारंभ किया और 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये की पहली किश्त ट्रांसफर की। इस योजना के तहत कुल 7,500 करोड़ रुपये की राशि सीधे महिलाओं के खातों में पहुंचाई गई है। बिहार सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्व-रोजगार के अवसरों के जरिए उनके आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। हालांकि लाखों महिलाएं ऐसी भी हैं उन्हें रकम नहीं मिलेगी। आइए, जानते हैं किन महिलाओं को 10 हजार रुपये नहीं मिलेंगे।
यह योजना बिहार की लाखों महिलाओं के लिए वरदान साबित हो सकती है, लेकिन कुछ महिलाएं इसकी पात्रता से बाहर रखी गई हैं। निम्नलिखित महिलाएं इस योजना के तहत 10,000 रुपये का लाभ नहीं ले सकेंगी:
जिनके पति इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं: अगर किसी महिला के पति की आय इनकम टैक्स के दायरे में आती है, तो वे इस योजना की पात्र नहीं होंगी।
खुद इनकम टैक्स के दायरे में आने वाली महिलाएं: यदि कोई महिला स्वयं इनकम टैक्स देती है, तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं या उनके पति: अगर महिला या उनके पति सरकारी नौकरी में हैं, तो वे इस योजना से वंचित रहेंगी।
संविदा नौकरी करने वाली महिलाएं या उनके पति: यदि महिला या उनके पति संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) पर नौकरी करते हैं, तो भी वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।