ATM से पैसे नहीं निकले और खाते से रकम कट गई तो घबराने की जरूरत नहीं, जानें रिफंड का आसान तरीका

नई दिल्ली : आज के समय में एटीएम मशीन से पैसा निकालना हमारी रोजमर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन कई बार लोगों के साथ एक परेशान करने वाली समस्या हो जाती है ATM मशीन से पैसा नहीं निकलता, लेकिन खाते से रकम कट जाती है। मोबाइल पर जैसे ही “Amount Debited” का मैसेज आता है, इंसान घबरा जाता है और सोचता है कि अब पैसा फंस गया। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आरबीआई (RBI) ने इसके लिए साफ नियम बनाए हुए हैं और ज्यादातर मामलों में पूरा पैसा अपने आप वापस आ जाता है।
RBI के नियमन के तहत अगर ATM ट्रांज़ैक्शन फ़ेल हो जाता है लेकिन पैसा खाते से डेबिट कर दिया जाता है, तो बैंक को यह सुनिश्चित करना है कि आपकी राशि समय पर वापस क्रेडिट की जाए। आपको बस सही तरीके से तुरंत शिकायत दर्ज करानी होती है और कुछ जरूरी सबूत सुरक्षित रखने होते हैं। यहां हम आपको बताएंगे सबसे पहले क्या करें, कितना समय बैंक के पास होता है, अगर बैंक देरी करे तो आप क्या कर सकते हैं, और अगर बैंक नियमों को नहीं मानता तो उसके खिलाफ क्या-क्या कदम उठाये जा सकते हैं।
जब आप किसी एटीएम मशीन से नकद निकालने की कोशिश करते हैं, तो प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है बैंक आपके खाते से राशि रिजर्व करता है, मशीन कैश जांचती है, और अगर कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हो जाये तो कैश नहीं निकल पाता। लेकिन आपका खाता पहले ही डेबिट हो चुका होता है। ऐसा होना आम तौर पर तकनीकी खराबी, नेटवर्क समस्या, मशीन जाम या कुछ अन्य त्रुटियों के कारण होता है। स्पष्ट रूप से बैंकिंग सिस्टम में कोई पैसा गायब नहीं होता लेकिन आपका पैसा आपके हाथ में नहीं आता। ऐसी स्थिति में कई लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि पैसा वापस कैसे मिलेगा। यही बात अक्सर शिकायतों का कारण बनती है।
Step 1: सबसे पहले सबूत सुरक्षित रखें जब पैसा डेबिट हो जाये लेकिन कैश न मिले तुरंत अपने फोन में भेजे गए डेबिट SMS/Alert को सेव रखें। साथ ही ATM की लोकेशन, तारीख और समय नोट कर लें। ये सबूत आगे शिकायत दर्ज करनी हो या बैंक को follow-up करना हो तो बहुत काम आते हैं। यदि मशीन ने कोई कागज़ स्लिप दिया हो, तो उसे भी संभाल कर रखें।
अपने बैंक के मोबाइल ऐप, Netbanking पोर्टल या Customer Care के जरिये 24–48 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करें। बैंक को बता दें कि आपका खाता डेबिट हुआ है पर कैश नहीं मिला। शिकायत दर्ज करते समय SMS Alert, ATM ID, टाइम और राशि का ज़िक्र करें।
RBI के नियम के अनुसार अगर ATM ट्रांज़ैक्शन फ़ेल हो जाता है तो बैंक को 5 business days के भीतर आपकी राशि वापस क्रेडिट करनी होती है। यदि बैंक उस समय-सीमा (Timeline) के भीतर राशि वापस नहीं करता है, तो आपको ₹100 प्रतिदिन का मुआवज़ा भी मिल सकता है, जब तक पैसा वापस खाते में जमा न हो जाये।
RBI की ATM ट्रांज़ैक्शन गाइडलाइंस के मुताबिक: – अगर ATM मशीन कैश नहीं देती, लेकिन आपका बैंक खाता डेबिट कर देती है, तो पैसा वापस होना ही चाहिए। – भले ही आपने दूसरे बैंक के ATM का इस्तेमाल किया हो, अपनी खाता जारी करने वाली बैंक से शिकायत दर्ज करें — वही आपका पैसा वापस करेगी। – अगर बैंक नियमों का पालन नहीं करता है, तो RBI Ombudsman के पास भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
अगर बैंक टालमटोल करे या जवाब न दे, तो आप सीधे RBI में शिकायत कर सकते हैं। RBI की वेबसाइट: cms.rbi.org.in वहाँ जाकर: बैंक का नाम, शिकायत नंबर, ATM डिटेल, Debit SMS भरने होते हैं। RBI शिकायत पर बैंक को जवाब देना ही पड़ता है।



