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परीक्षार्थी को होगी जेल अगर पकडे गये नकल करते हुए
एजेंसी/चीन में एक नया कानून परीक्षा में नकल करने को जल्द एक दंडनीय अपराध बनाने जा रहा है. इस अपराध के लिए जेल की सजा होगी. ‘चाइना डॉट आर्ग’ की रिपोर्ट के मुताबिक, एक नवंबर से प्रभावी होने जा रहा संशोधित आपराधिक कानून गारंटी देता है कि नकल में मदद करने वाले लोगों को तीन से सात साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई जाएगी.
गुआंग्डोंग प्रांत में जुलाई में राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा में परीक्षा संबंधी नियमों के उल्लंघन से संबंधित 14 मामले सामने आए थे.
जिनमें से नौ मामले नकल के थे. पूर्व में परीक्षा संबंधित धांधली में संलिप्त पाए जाने वाले कॉलेज विद्यार्थियों के खिलाफ उनकी यूनिवर्सिटी दंड स्वरूप सिर्फ चेतावनी, बर्खास्तगी या डिग्री अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई करती थी.