गोपनीय रखा जाएगा कालाधन अनुपालन सुविधा के खुलासों को
एंजेंसी/ नयी दिल्ली: लोकसभा द्वारा मंजूर वित्त विधेयक 2016 में संशोधनों के अनुसार घरेलू कालाधन धारकों के लिए प्रस्तावित 4 महीने की अनुपालन सुविधा के तहत किए गए खुलासे गुप्त रखे जाएंगे। प्रस्तावित अनुपालन सुविधा एक जून से शुरू होगी।
वित्त मंत्रालय ने संशोधनों का विवरण जारी किया है। इसके अनुसार,‘ वित्त विधयेक के अध्याय नौ तहत आय घोषणा योजना 2016 शुरू करना प्रस्तावित है।’ इस योजना के तहत उन व्यक्तियों के लिए अनुपालन का मौका दिया गया है जिन्होंने पहले अपनी आय पर कर का भुगतान नहीं किया था। वे इस योजना के तहत उस आय की घोषणा कतरे हुए कर, अधिभार व जुर्माने का भुगतान कर नियम का अनुपालन कर सकते हैं। कर, अधिभार और जुर्माना कुल मिला कर आय का 45 प्रतिशत होगा।
इसके अनुसार अब आयकर कानून की धारा 138 व 119 को आयकर घोषणा योजना 2016 में शामिल किया गया है। धारा 138 के तहत दिये गये विवरणों को गोपनीय रखा जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि इस तरह की ‘वर्गीकृत सामग्री’ को अदालत में पेश या इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा सिवाय ऐसी स्थिति में जहां यह कर कानून के तहत किसी अपराध के लिए अभियोजन के दौरान के दौरान स्थापना या सहायाता करने की जरूरत हो। धारा 119 रिटर्न फाइलिंग में देरी से सम्बद्ध है।
सरकार की आयकर खुलासा योजना के तहत अनुपालन सुविधा एक जून से 30 सितंबर तक लागू करने की योजना है। इसके तहत घरेलू करदाता अपनी अघोषित आय का खुलासा कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें 30 प्रतिशत कर, 7.5 प्रतिशत अधिभार व 7.5 प्रतिशत जुर्माना देना होगा।