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बिहार में विदेशी शराब पर बैन गलत या सही, हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

एजेंसी/ patna_146374023841_650x425_052016040929बिहार में विदेशी शराब पर रोक लगाये जाने के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई. याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. लगभग एक दर्जन से भी अधिक याचिकाओं पर कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी की खंडपीठ ने कई दिनों तक इस मामले पर सुनवाई की.

शराब बैन के पीछे सरकार की दलील
अदालत में नीतीश सरकार की ओर से दलील दी गई कि राज्य में विदेशी शराब पर बैन भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार लगाया गया है. यही नहीं, राज्य सरकार ने अदालत में कहा कि नियमों के आधार पर नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया है. ये फैसला लेना राज्य सरकार का अधिकार है.

5 अप्रैल से विदेशी शराब पर बैन
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 5 अप्रैल को एक अधिसूचना जारी कर विदेशी शराब की बिक्री पर भी रोक लगा दिया था. इस आदेश को चुनौती देते हुए पटना हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी. जिसमें दलील दी गई कि बिना पूर्व नोटिस दिए अचानक विदेशी शराब पर रोक लगा दिया गया जो नियमों के खिलाफ है.

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