उत्तराखंड

धामी मंत्रिमंडल में कुल 21 एजेंडों पर लगी मुहर, नैनीसैनी हवाई अड्डा वायुसेना को सौंपने का लिया गया निर्णय

देहरादूनः उत्तराखंड के देहरादून स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमण्डल बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें सीमांत जनपद पिथौरागढ़ अंतर्गत, नैनी सैनी हवाई अड्डे का संचालन वायुसेना को सौंपने का निर्णय भी शामिल है। जब तक वायुसेना द्वारा इसका विधिवत संचालन नहीं किया जाता, तब तक इसके संचालन हेतु एयर पोर्ट अथॉरिटी से एमओयू किए जाने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

राज्य के मुख्य सचिव डॉ. एस एस संधु ने संवाददाताओं को मंगलवार देर शाम कैबिनेट द्वारा कुल 21 विभिन्न विषयों पर लिए गए निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में कलस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस (प्राकृतिक रूप से पोषित) में सब्जी एवं फूलों की खेती की योजना के संबध में निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि नाबार्ड की आरआईडीएफ योजनान्तर्गत, क्लस्टर आधारित 100 वर्गमीटर आकार के 17,648 पॉलीहाउस स्थापना हेतु 304 करोड़ स्वीकृत किए गए है, जिसमें कृषकों को 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसके अन्तर्गत राज्य के लगभग एक लाख कृषकों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से स्वरोजगार के साधन प्राप्त होने के साथ-साथ उनकी आय में भी वृद्धि हो सकेगी, जिससे सामाजिक एवं आर्थिक स्तर मे सुधार होगा तथा पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाले पलायन में भी कमी आएगी एवं सब्जियों के उत्पादन में 15 प्रतिशत व फूलों के उत्पादन में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी।

कैबिनेट ने पूर्व में भारत सरकार द्वारा निर्गत तिब्बतन पुनर्वास नीति-2014 के अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा मौजा तरला नांगल, देहरादून में फैले हुए गरीब तिब्बतन शरणार्थियों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए आवासीय योजना हेतु नि:शुल्क उपलब्ध कराई गयी भूमि पर प्रस्तावित आवासीय योजना में शमन मानचित्र संख्या- एसआर-0277/ 20.21 मैजर नोरबू संयुक्त सचिव एफडेबल हाउसिंग फार तिब्बतन रिफ्यूजी रिहैबीटेसन में विद्यमान निर्माण की प्रशमन/स्वीकृति के क्रम में आंकलित धनराशि रुपए 65,71,068.00 में छूट प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है। डॉ. संधु ने बताया कि कैबिनेट में ऋषिकेश-नीलकंठ महादेव रोपवे परियोजना का निर्माण लोक निजी सहभागिता (पीपीपी मोड) पर किए जाने के सम्बन्ध में निर्णय किया गया। निदेशालय विभागीय लेखा के अन्तर्गत, वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत कार्यालय उधमसिंह नगर, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग तथा चम्पावत जनपदों में सहायक लेखाकार का पद सृजित न होने के कारण, इस समस्या के निराकरण हेतु विभागीय लेखा में लेखाकार के कुल 21 सृजित पदों में निदेशालय एवं कैम्प कार्यालय के लिये सृजित 08 रिक्त पदों में से 04 रिक्त पदों को डाउनग्रेड कर सहायक लेखाकार के पदों में परिवर्तित कर, इनमें क्रमश: एक-एक पद आवंटित किए जाने का निर्णय किया है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के ढाँचे में अस्थाई (नि:संवर्गीय) 30 पदों के सृजन का निर्णय भी हुआ है।

मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य की बंद पड़ी चीनी मिल गदरपुर की भूमि को सर्किल रेट अथवा बाजार मूल्य पर विक्रय किए जाने के संबंध में कैबिनेट की दिनांक 27 जुलाई 2022 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में मुख्य सचिव, उत्तराखंड की अध्यक्षता में दिनांक 17 अगस्त 2022 एवं दिनांक 23 मार्च 2023 को सम्पन्न बैठक में हुए विचार विमर्शोपरान्त गदरपुर चीनी मिल की भूमि को क्रय किए जाने हेतु सिडकुल/औद्योगिक विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए प्रस्ताव के क्रम में सिडकुल को विक्रय कर लिया जाए तथा गदरपुर चीनी मिल की भूमि के विक्रय से प्राप्त धनराशि का सिडकुल द्वारा बैंक खाता खोला जाए तथा सिडकुल के ऑफर प्रपोजल से अधिक धनराशि प्राप्त होने पर प्राप्त अधिक धनराशि को राज्य सरकार/गदरपुर चीनी मिल के कस्टोडियन उत्तराखंड शुगर्स को वापस किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

कैबिनेट ने जनपदों में कई बार जिला योजना समिति की बैठक निर्धारित गणपूर्ति न होने के कारण, बार बार स्थगित होने के फलस्वरूप, विकास सम्बन्धी कार्यों में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से राज्य में लागू उत्तराखंड जिला योजना समिति नियमावली, 2010 के नियम 29 (गणपूर्ति) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित कर गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों की संख्या 1/2 के स्थान पर 1/3 सदस्य करने का फैसला किया है। साथ ही, प्रथम बार गणपूर्ति न होने की दशा में स्थगित बैठक के लिए कम से कम 1/4 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य किए जाने हेतु उत्तराखंड जिला योजना समिति (संशोधन) नियमावली 2023 प्रख्यापित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राजकीय राजमार्ग तथा समस्त स्थानीय निकाय चिन्हित मार्गों के ‘राइट ऑफ वे’ के दोनों किनारों से मार्ग के दोनों और पर्वतीय क्षेत्रों में 50 मीटर एवं मैदानी क्षेत्रों में 100 मीटर की हवाई दूरी तक सभी प्रकार के निर्माणों के मानचित्रों की स्वीकृति अनिवार्य कर दी है। इस चिन्हित क्षेत्र से बाहर, एकल आवासीय निर्माण, जिनका भूखंड क्षेत्रफल 250 वर्गमीटर तक हो तथा अधिकतम ऊंचाई 9.00 मीटर तक हो तथा समस्त गैर एकल आवासीय निर्माण जिनका भूखण्ड क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर तक एवं ऊंचाई 6.00 मीटर तक हो, मानचित्र स्वीकृत स्वप्रमाणन/शपथ पत्र के द्वारा किए जाएंगे। प्राधिकरण को प्राप्त होने वाले शुल्क यथा उप विभाजन शुल्क, विकास शुल्क, पर्यवेक्षण शुल्क इत्यादि पर वर्तमान दरों के सापेक्ष 50 प्रतिशत की छूट प्रदान किए जाने की स्वीकृति भी दे दी गई है।

कैबिनेट ने सिंचाई विभाग के अन्तर्गत, शोध अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी के पदों का विभागीय संरचनात्मक ढांचे में निर्धारण किये जाने की स्वीकृति दी है। जबकि उच्च न्यायालय, उत्तराखंड नैनीताल द्वारा दिनांक 12.11.2021 को पारित अंतरिम आदेश के द्दष्टिगत नगर पंचायत सिरौंलीकलां के गठन सम्बन्धी अधिसूचना को वापस लिए जाने का निर्णय भी किया है। कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रदेश में बैंकों के साथ ऐसे लेखपत्र जिनका पंजीकरण किया जाना अनिवार्य नहीं था, को डिजिटल/विधिक रूप में लागू किए जाने हेतु उत्तराखंड राज्य में प्रवृत्त ई-स्टाम्प सम्बन्धी नियमों में संशोधन किया जा रहा है। उक्त संशोधन के उपरांत बैंक एवं आम जनता को निम्न सुविधाएं प्राप्त होगी- हितधारकों को बैंक ऋण, बैंक गारंटी, बन्धक इत्यादि के लिए स्टाम्प विक्रेता से स्टाम्प कय नहीं करना पड़ेगा। उक्त डिजिटल ई-स्टाम्प प्रणाली से बैंक सम्बन्धी कार्रवाई बैंक के पटल पर ही सम्पादित हो जाएगी। डिजिटल ई-स्टाम्प प्रणाली के माध्यम से स्टाम्प कय की सुविधा बैंक को अपने ही परिसर में उपलब्ध होगी, जिससे स्टाम्प का लेखा उचित तरीके से संकलित होगा। आपदा के कारण कार्य की संवेदनशीलता, तात्कालिकता एवं जिलाधिकारी, चमोली द्वारा किए गए अनुरोध के क्रम में मुख्यमंत्री की घोषणा संख्या- 1084/2021 के अन्तर्गत, ‘जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में हल्दापानी लॉ कॉलेज के निकट भू-धंसाव एवं भूस्खलन की रोकथाम हेतु सुरक्षात्मक कार्य’ की प्रथम बार निविदा में सफल एकल निविदादाता के साथ अनुबन्ध गठित करने हेतु अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री द्वारा विचलन के माध्यम से अनुमोदन प्रदान किया गया था। मंत्रिमण्डल द्वारा इसका अनुमोदन दिया गया है।

कैबिनेट ने राज्य में आधारभूत ढांचागत अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को गति प्रदान करने हेतु उत्तराखण्ड निवेश और आधारित संरचना विकास बोडर् गठन के संबंध में उत्तराखंड निवेश और आधारित संरचना (विकास एवं विनियम) अध्यादेश, 2023 को मंजूरी दी है। उपनल के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों को दिये जाने वाले त्रैमासिक प्रोत्साहन भत्ते को प्रतिमाह भुगतान किये जाने का निर्णय किया गया है। राज्य में संचालित जीएसटी ग्राहक ऑनलाइन ईनाम योजना ‘बिल लाओ ईनाम पाओ’ का एक साल के लिए विस्तार दिए जाने की भी स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। डॉ. संधु ने बताया कि राज्य में बिक्री की जाने वाली विदेशी मदिरा पर वर्तमान में 20 प्रतिशत की दर से वैट कर वसूल किए जाने की व्यवस्था है, जो कि राज्य के सीमावर्ती राज्यों में प्रचलित दरों से अधिक है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में बिक्री की जाने वाली विदेशी मदिरा का मूल्य सीमावर्ती राज्यों से अधिक होता है, जिससे राज्य में अवैध मदिरा की बिक्री होने की सम्भावना बनी रहती है, जिससे राज्य की राजस्व प्राप्ति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आबकारी विभाग द्वारा उत्तराखंड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2023-24 निर्गत की गई है, जिसके प्रस्तर 12.1 में विदेशी मदिरा के मूल्य को कम करते हुए निर्धारण किए जाने हेतु सूत्र का उल्लेख किया गया है, जिसमें विभिन्न घटकों के साथ ही राज्य में विदेशी मदिरा पर लगने वाले वाणिज्य कर की दर 12 प्रतिशत का उल्लेख किया गया है। उक्त उत्तराखंड आबकारी नीति, 2023-24 दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से राज्य में लागू की गई है। इस व्यवस्था को भी मंजूरी दे दी है। प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता के अन्तर्गत शिक्षण अधिगम हेतु अनुकूल वातावरण तैयार किए जाने हेतु राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मध्य उत्कृष्ट विद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसमें 05 किमी. की परिधि में राज्य के 603 प्राथमिक तथा 76 उच्च प्राथमिक स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालयों मे रूप में विकसित एवं सुविधा सम्पन्न बनाए जाने पर सहमति दी गई है।

कैबिनेट ने पर्यटन विभाग के अन्तर्गत संचालित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे) विकास योजना में निर्णय लिया कि अब नगर निगम एवं नगरपालिका क्षेत्रों में संचालित होम स्टे योजना पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। ग्रामीण एवं अन्य क्षेत्रों हेतु योजना पूर्ववत रहेगी। तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत, संचालित 06 इंजीनियरिंग संस्थानों को जैसे हैं, जहां हैं, के आधार पर वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून के अधीन कैम्पस कॉलेज के रुप में संचालित किए जाने की कतिपय शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की गई है। उक्त के फलस्वरुप सभी स्ववित्त पोषित संस्थानों को राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी तथा सभी स्ववित्त पोषित संस्थानों में बीओजी यथावत कार्य करती रहेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने गैरसैण में आयोजित हुए विधान सभा बजट सत्र के सत्रावसान का औपचारिक अनुमोदन भी इस बैठक में किया है।

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