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बुजुर्गों व बच्चों को घर से बाहर न निकलने की सलाह

कोरोना को लेकर धर्म स्थलों व प्रतिष्ठानों के खोलने की गाइड लाइन जारी

लखनऊ:  उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने शनिवार को प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए बताया कि कोविड-19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में धार्मिक या पूजा स्थलों, कार्यालयों, मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट को खोलने हेतु केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गाइड-लाइन के क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये है। उन्होंने बताया कि समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों को जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गयी है।

अवनीश अवस्थी ने बताया कि अनलाॅक 1.0 के अन्तर्गत फेस-कवर व मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर यथा-सम्भव एक दूसरे से कम से कम 6 फिट की दूरी रखेंगे। सभी भवन या धर्मस्थल में प्रवेश से पूर्व हाथों को एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से कीणाणु-रहित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि श्वसन सम्बन्धी शिष्टाचारों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

इसमें मुँह एवं नाक को खांसते या छींकते हुए टिश्यू-पेपर या रूमाल से पूरी तरह से ढकना चाहिए। प्रयोग के बाद टिश्यू-पेपर आदि को उचित तरीके से डस्टबिन आदि में फेंका जाए। उन्होंने बताया कि जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि अपने स्वास्थ्य का स्वंय निरन्तर पर्यवेक्षण करते हुए किसी प्रकार की बीमारी के सम्बन्ध में तत्काल स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइन नं. 18001805145 पर सम्पर्क करें। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। सभी को आरोग्य-सेतु तथा आयुष कवच कोविड ऐप का प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया जाए।

लाउडस्पीकर से जागरूक किया जाए

अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम से सभी व्यक्तियों या आगन्तुकों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के बारे में लगातार जागरुक किया जाए। परिसर के बाहर स्थित सभी प्रकार की दुकानों, स्टॉल, कैफेटेरिया इत्यादि पर भी पूरे समय सोशल-डिस्टेंन्सिग के मानकों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।

सोशल-डिस्टेंन्सिग को सुनिश्चित करने हेतु परिसरों में व्यक्तियों के लाइन में खड़े होने के लिए स्पष्ट निशान अंकित कर दिए जाएँ। प्रवेश एवं निकास की यथासम्भव अलग-अलग व्यवस्था की जाए। क्रॉस- वैन्टिलेशन का प्रबन्धन इस प्रकार से होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ताजी हवा अन्दर आ सके।

धार्मिक स्थलों पर इन बातों का रखें ख्याल

अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुर्तियों या पवित्र ग्रन्थों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नही होगी। सभी धार्मिक स्थलों पर सभाएं निषिद्ध रहेंगी। संक्रमण फैलने के खतरे के दृष्टिगत रिकार्ड किए हुए भक्ति-संगीत बजाये जा सकते हैं, किन्तु समूह में इकट्ठे होकर गायन की अनुमति नही होगी। प्रार्थना-सभाओं हेतु एक ही मैट या के प्रयोग से बचा जाए।

श्रद्धालुओं को अपने लिए अलग मैट, दरी या चादर आदि लानी चाहिए जिसे वह अपने साथ वापस भी ले जा सकते हों। धार्मिक स्थल के अन्दर किसी प्रकार के प्रसाद वितरण अथवा पवित्र-जल के छिड़काव आदि की अनुमति नहीं होगी। एक-दूसरे को बधाई देते समय शारीरिक सम्पर्क से बचना होगा। श्रद्धालू एवं पुजारी समेत कोई भी किसी को किसी रुप में स्पर्श न करें। लंगर या सामुदायिक-रसोई अन्न-दान आदि हेतु भोजन तैयार या वितरित करते समय शारिरिक-दूरी के मानकों का अनुपालन करना होगा।

कार्यालयों के लिए निर्देश

अवस्थी ने कहा कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों या आगंतुकों को, फेस कवर व मास्क का उपयोग करने पर ही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति दी जाए। उन्हें कार्यालय परिसर के अन्दर हर समय फेस कवर या मास्क पहनना आवश्यक होगा। आगंतुक एवं अस्थायी पास जारी करने की रूटीन व्यवस्था को निलंबित कर ऐसे आगंतुक जिन्हे किसी अधिकारी द्वारा मुलाकात की अनुमति प्रदान की जायेगी उन्हें आवश्यक स्क्रीनिंग के बाद ही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाये।

बैठकें, जहाँ तक सम्भव हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से की जाए। परिसर के बाहर और पार्किंग स्थल में सोशल-डिस्टेन्सिंग के मानदण्डों को सुनिश्चित करते हुए भीड़ आदि का उचित प्रबन्धन किया जाना चाहिए। वैले-पार्किंग उपलब्ध होने की स्थिति में परिचालन कार्मिकों द्वारा उपयुक्त कवर या मास्क और दस्तानों का प्रयोग किया जायेगा। वाहनों के स्टीयरिंग, दरवाजे के हैंडल, चाभियों आदि को उचित प्रकार से कीटाणु रहित किया जाना चाहिए। कार्यालय परिसर के बाहर और भीतर कोई भी दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया आदि में सामाजिक दूरियों के मानदंडों का पालन हर समय सुनिश्चित किया जायेगा।

सीसीटीवी कैमरे लगातार चालू रहें

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों जैसे जोन में मॉल, होटल, रेस्टोरेन्ट खोले जा सकते हैं। सभी मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि समस्त स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगातार चालू हालत में रहने चाहिए।

प्रवेश-द्वार पर हाथों को कीटाणु-रहित करने हेतु एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए एवं इन्फ्रारेड थर्मोमीटर की भी व्यवस्था यथासम्भव की जाए। जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण प्रदर्शित नही होगा केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।

कोरोना संक्रमितों के घर वालों को दी जाएगी मुफ्त दवा: अमित मोहन

प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कल अब तक की एक दिन में सबसे अधिक 11318 सैम्पल की कोरोना जांच की गयी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 75 जनपदों में 3927 कोरोना के मामले एक्टिव हैं। अब तक 5908 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। कल 1131 पूल टेस्ट किये गयेे, जिसमें से 983 पूल 5-5 सैम्पल के तथा 148 पूल 10-10 सैम्पल के थेे।

प्रमुख सचिव ने बताया कि कोरोना संक्रमित पाये जाने वाले लोगों के घरवालों को जिसमें गर्भवती महिला एवं बच्चों को छोड़कर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए डाॅक्टर के परामर्श पर हाइड्राॅक्सीक्लोरोक्वीन की दवा निःशुल्क दी जायेगी। प्रदेश के सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों में समस्त प्रकार की सर्जरी की सुविधा बहाल कर दी गयी है।

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