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अरुणाचल प्रदेश-नागालैंड में 6 महीनों के लिए फिर बढ़ा AFSPA

नई दिल्ली. नागालैंड (Nagaland) से मिली बड़ी खबर के अनुसार, यहां के 8 जिलों और 21 पुलिस स्टेशनों को 5 जिलों में ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित करते केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम 1958 (AFSPA) को इस साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक अब और 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है.

दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दोनों राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद ही यह जरुरी कदम उठाया गया है. जानकारी हो को AFSPA कानून वहां मौजूद सुरक्षा बलों को किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने, बिना वारंट के परिसर में प्रवेश करने या तलाशी लेने और अन्य कार्रवाई करने का जरुरी अधिकार देता है.

वहीं गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने AFSPA 1958 की धारा 3 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग जिलों और अरुणाचल के नामसाई जिले के नमसाई, महादेवपुर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले और असम राज्य की सीमा से लगे बॉर्डर वाले इलाकों को 30 सितंबर, 2022 को ‘अशांत क्षेत्र’ के रूप में घोषित किया था. हालांकि नए नोटिफिकेशन के जरिए एक और थाना क्षेत्र को आफ्सपा के दायरे में लाया गया है.

वहीं अपनी दूसरी अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने अब यह कहा है कि केंद्र सरकार ने AFSPA, 1958 की धारा तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नगालैंड के 9 जिलों और 4 जिलों के 16 थाना क्षेत्रों में आने वाले इलाकों को 1 अक्टूबर 2022 से अगले 6 महीनों के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया था। अधिसूचना में कहा गया है कि अब नगालैंड के 8 जिलों और पांच जिलों के 21 थाना क्षेत्रों में आने वाले इलाकों पर ‘अशांत क्षेत्र’ का दर्जा अगले 6 महीने तक के लिए लागू होगा।

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