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सरकारी खर्च पर हवाई यात्राओं के नियम बदले, अब किसी भी एयरलाइन से हवाई यात्रा कर सकेंगे अधिकारी और कर्मचारी

नई दिल्ली: एयर इंडिया के निजीकरण के बाद सरकारी खर्च पर होने वाली अधिकारियों एवं कर्मचारियों की हवाई यात्रा अब किसी भी एयरलाइन से हो सकेगी लेकिन टिकट केवल तीन सरकारी ट्रैवल एजेंसियों से खरीदा जा सकेगा।

वित्त मंत्रालय के आज यहां जारी एक आदेश में कहा गया है कि सरकारी खर्च पर होने वाली हवाई यात्राओं के लिए तीन सरकारी ट्रैवल एजेंसियों-बामर लारी एंड कंपनी लिमिटेड, अशोक टूर एंड ट्रेवल्स लिमिटेड और भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी) द्वारा ही बुकिंग करायी जायेंगी। विभिन्न मंत्रालय अपनी जरूरतों एवं दी जाने वाली सुविधाओं जैसे अतिरिक्त सामान, रिशेड्यूलिंग, कैंसिलेशन शर्त के आधार पर तीनों में से किसी एजेंसी का चयन कर सकते हैं।

वित्त मंत्रालय ने पर्यटन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को प्रति अग्रसारित करके संबंधित एजेंसियों को इस फैसले की जानकारी देने तथा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी सरकारी यात्राओं की बुकिंग की व्यवस्था करने के निर्देश देने को कहा है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार एयर इंडिया के निजीकरण के बाद सरकार के लिए सभी एयरलाइंस एक समान हो जाएंगी और इस कारण किसी भी एयरलाइन के साथ वरीयता का व्यवहार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) समेत सरकारी खर्च पर होने वाली सभी यात्राएं किसी भी एयरलाइन से हो सकेंगी लेकिन बुकिंग उल्लिखित सरकारी ट्रेवल एजेंसियों से ही हो सकेगी।

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