व्यापार

टिकट ‘डाउनग्रेड’ किया तो यात्रियों को मुआवजा देंगी एयरलाइंस, जानिए कब से लागू होगा यह नियम

नई दिल्ली : नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) उन यात्रियों को मुआवजा देने के नियम जल्द ही जारी करेगा जिनके यात्रा टिकट को एयरलाइंस ने उनकी मर्जी के बगैर ही ‘डाउनग्रेड’ कर दिया हो। डीजीसीए यह कदम यात्रियों को जारी किए गए टिकटों को उनकी मर्जी के बगैर ही डाउनग्रेड कर दिए जाने के बारे में बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर उठाने जा रहा है।

डीजीसीए ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि इन संशोधनों के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यात्रियों की मर्जी के बिना उनके टिकट को डाउनग्रेड करने पर एयरलाइंस उनको टिकट का कर समेत पूरा रिफंड उपलब्ध कराएंगी। इसके अलावा उस यात्री को वह एयरलाइन अगली उपलब्ध उड़ान में मुफ्त यात्रा भी कराएगी। डीजीसीए अपने नागर विमानन आवश्यकता (सीएआर) नियम में संशोधन की तैयारी कर रहा है।

सीएआर का संबंध एयरलाइंस की तरफ से बोर्डिंग से इनकार करने, उड़ानों को रद्द करने और उड़ानों में देरी के कारण यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित है। इसमें टिकट को डाउनग्रेड किए जाने के संबंध में यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रावधान किए जाएंगे। डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नए नियम अगले साल फरवरी में लागू हो सकते हैं। हितधारकों से सलाह के बाद अंतिम नियम जारी किए जाएंगे।

Related Articles

Back to top button