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ज्ञानवापी के ASI सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट की हरी झंडी
Gyanwapi ASI Survey : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को ज्ञानवापी के ASI सर्वे को हरी झंडी दे दी। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। ASI ने अदालत में दलील दी थी कि ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना सर्वे किया जाएगा। अगर खुदाई करना होगी तो अदालत की अनुमति से की जाएगी।
वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कुमार विश्वेश ने ज्ञानवापी सर्वे का आदेश जारी किया था। इसके बाद एएसआई की टीम ने 24 जुलाई को सर्वे का कार्य शुरू किया। सर्वे का कार्य शुरू होते ही मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया।
सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे पर तत्काल रोक लगाते हुए 26 जुलाई शाम 5 बजे तक फैसला सुनाने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद 27 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाई कोर्ट ने 3 अगस्त को फैसला सुनाने का आदेश दिया।