भोपाल में 18 से 21 नवंबर तक आयोजित होगा सालाना तबलीगी इज्तिमा
भोपाल : भोपाल (Bhopal) में बैरसिया रोड पर स्थित ग्राम घासीपुरा इस्लाम नगर में आयोजित इस वर्ष सालाना तबलीगी इज्तिमा (Annual Tablighi Ijtima) इस साल 18 से 21 नवंबर (18 to 21 November) के बीच प्रस्तावित है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अविनाश लवानिया (Avinash Lavania) ने धारा 144 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए इज्तिमा स्थल के मार्गों के आसपास तथा इज्जिमा स्थल के आसपास के क्षेत्रों के अन्तर्गत अस्थाई दुकाने लगाये जाने पर प्रतिबंधित किया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रों में सालाना तब्लीगी इज्तिमा समाप्त होने तक कोई भी अस्थायी दुकाने लगाये जाने का कार्य नहीं किया जाएगा।
गुरुवार को कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इज्तिमा स्थल के मार्गों तथा आसपास के क्षेत्रों की 50 मीटर की परिधि के अंतर्गत कोई भी अस्थायी दुकाने नहीं लगायी जाएगी। इज्तिमा स्थल के मार्गो तथा आसपास के क्षेत्रों पर दुकाने लगाये जाने के संबंध में संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना आवश्यक होगा। यह आदेश शासकीय एजेंसी नगर निगम भोपाल, नगर पालिका एवं अन्य ऐसी एजेंन्सी जो किसी शासकीय विभाग का कार्य या निर्माण कर रहे हैं पर लागू नहीं होगा। संबंधित एसडीएम एवं पुलिस अधिकारीगण अपने अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमण करेगें, तथा इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें।
कलेक्टर लवानिया ने बताया कि आयोजन के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों का आगमन नगर एवं आयोजन स्थल पर होता है। इज्तिमा में विभिन्न शहरों, प्रदेशों एवं अन्य स्थानों से भी मुस्लिम धर्मावलंबियो की जमातें सम्मिलित होती है। इज्तिमा स्थल पर दुआ की नमाज के दिन भी कार्यक्रम स्थल पर इज्तिमा के दौरान बड़ी संख्या में लोग बाहर से आते है। भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के श्रृद्धालुओं का रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग से नगर एवं आयोजन स्थल पर आगमन होता है।
इज्तिमा के अवसर पर मुस्लिम धर्म के धर्मावलंबी एकत्रित होकर समाज में धर्म एवं इंसानियत के उन्नयन के लिये सभाऐं करते है, जिसमें मुस्लिम धर्म के वरिष्ठ धर्म ज्ञाता व्याख्यान एवं तकरीरें देते है। इसके अतिरिक्त इज्तिमा स्थल पर ही एकत्रित होकर मुस्लिम धर्मावलंबी फजिर, जौहर, असिर, मगरिब एवं इशा की नमाज अदा करते हैं। प्रबन्धन कमेटी, आलमी तब्लीगी इज्तिमा, घासीपुरा ईटखेडी भोपाल द्वारा अवगत कराया गया है कि इज्तिमा स्थल की ओर जाने वाले मार्ग पर एवं इज्तिमा स्थल के आसपास अस्थायी दुकाने लगाई जाने से आवागमन में कठिनाईयाँ उत्पन्न होती है तथा यातायात अवरुद्ध हो जाता है। वर्तमान परिस्थितियों एवं भोपाल जिले में इज्तिमा स्थल के आवागमन के मार्गों पर अस्थायी दुकाने लगाये जाने पर रोक लगाया जाना अत्यन्त आवश्यक हैं, जिससे कि मुस्लिम धर्मावलंबियो को इज्तिमा स्थल तक पहुँचने में असुविधा उत्पन्न न हो एवं आमजन के लिए यातायात भी प्रभावित न हो।
यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूँकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाए। यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।