कोलकाता : पश्चिम बर्दवान जिले के आसनसोल में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के पशु तस्करी मामले में तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता और पार्टी के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी।
उक्त अदालत के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने सीबीआई के अधिकारियों को सुधार गृह परिसर में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच मंडल से पूछताछ करने की अनुमति दी। दरअसल, सीबीआई ने सुधार गृह परिसर के भीतर मंडल से पूछताछ करने की अनुमति के लिए विशेष अदालत से अपील की थी।
सीबीआई के वकील ने गुरुवार को अदालत को सूचित किया कि मवेशी तस्करी के मामलों में 48 अतिरिक्त गवाहों से जांच अधिकारियों द्वारा मामले में चार्जशीट दायर किए जाने के बाद से पूछताछ की गई है और इन गवाहों को अदालत में एजेंसी की रिपोर्ट में भी नामित किया गया है।
मामले में अगली सुनवाई 19 जनवरी को निर्धारित की गई है। बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने मवेशी तस्करी घोटाले में मंडल की जमानत याचिका खारिज कर दी।
गुरुवार को मंडल को आसनसोल में सीबीआई की विशेष अदालत में सुबह करीब 11 बजे पेश किया गया। उनके वकील ने जमानत के लिए कोई याचिका दायर नहीं की। इस अदालत में उनकी पेशी के अन्य दिनों के विपरीत, गुरुवार को अदालत परिसर में मंडल के फॉलोअर्स की ज्यादा भीड़ नहीं थी।