नई दिल्ली: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में राहत मिली है। अब आर्यन को हर शुक्रवार को मुंबई में NCB के दफ्तर में हाजिरी लगाने नहीं पहुंचना होगा। शाहरुख खान को ये राहत बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से दी गई है जिसने जमानत की इस शर्त को खत्म कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब भी SIT उन्हें समन भेजेगी तब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को दिल्ली में पेश होना पड़ेगा। बता दें कि आर्यन खान की ओर से कोर्ट के सामने याचिका दी गई थी कि इस शर्त को खारिज किया जाए।
शाहरुख ने लगा दिया था पूरा जोर
आर्यन खान को NCB ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था जिसके बाद इस मामले में काफी एक्शन देखने को मिला। सुपरस्टार शाहरुख खान ये खबर मिलते ही शूटिंग छोड़कर स्कॉटलैंड से भारत चले आए थे और तब से लगातार उनकी पूरी लीगल टीम आर्यन को जमानत दिलाने की कोशिशों में लगी हुई थी।
जमानत पर रखी गई थीं कई शर्तें
आर्यन खान को जब जमानत मिली भी तो इसके साथ कई सारी शर्तें जोड़ी गई थीं जिनमें से एक शर्त ये भी थी. आर्यन को हर शुक्रवार NCB के दफ्तर में हाजिरी देनी होती थी लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें ऐसा नहीं करना होगा। अपनी याचिका में, उन्होंने कहा था कि हर शुक्रवार को NCB दफ्तर आने के दौरान उन्हें मीडिया द्वारा घेर लिया जाता है और उन्हें पुलिस कर्मियों के साथ जाना पड़ता है।
आर्यन की याचिका में दी गई ये दलील
आर्यन की याचिका में कहा गया था कि क्योंकि मामले की जांच दिल्ली में एक विशेष जांच दल के पास चली गई है, इसलिए मुंबई ऑफिस में लगाई जाने वाली हाजिरी में ढील दी जा सकती है। आर्यन खान को NCB द्वारा मुंबई के बीच पर एक क्रूज पार्टी में की गई छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था।
क्रूज पार्टी से गिरफ्तार हुए थे आर्यन
सुपरस्टार के बेटे आर्यन पर प्रतिबंधित दवाओं के कब्जे, उपयोग, बिक्री और खरीद के आरोप लगे थे। उन पर साजिश करने और दूसरों को ड्रग्स लेने के लिए उकसाने का भी आरोप लगाया गया था। लेकिन कोर्ट ने कहा था कि आर्यन, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा के बीच नशीली दवाओं से संबंधित अपराध करने की साजिश का कोई सबूत नहीं है।