पीएम मोदी से प्रियंका गांधी का सवाल, पूछा- मैं हिरासत में तो गाड़ी से कुचलने वाला गिरफ्तार क्यों नहीं?
नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी करीब 28 घंटे से यूपी पुलिस की हिरासत में हैं, क्योंकि वह लखीमपुर में मारे गए किसानों से परिजनों से मिलने जा रही थी। हालांकि वह यहां से भी बीजेपी और पीएम मोदी पर लगातार हमला करने में लगी हुई हैं। उन्होंने अपने ट्वीटर अकाउंट पर ट्वीट कर पीएम मोदी से पूछा हैं कि मैं हिरासत में तो गाड़ी से कुचलने वाला गिरफ्तार क्यों नहीं?
प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, ”मोदी जी आपकी सरकार ने बगैर किसी ऑर्डर और एफआईआर के मुझे पिछले 28 घंटे से हिरासत में रखा है। अन्नदाता को कुचल देने वाला ये व्यक्ति अब तक गिरफ़्तार नहीं हुआ। क्यों?” उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों को एक जीप रौंदते हुए निकलती है और उसके पीछे एक काले रंग की फॉर्च्यूनर कार भी है। हालांकि वीडियो फुटेज साफ नहीं है और इसमें यह भी पता नहीं चल रहा है कि जीप को चलाने वाले शख्स अभिषेक मिश्रा ही है।
रविवार को खीरी के तिकोनिया इलाके में प्रदर्शन कर रहे किसानों के एक समूह ने केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को काले झंड़े दिखाए, जिसके बाद यह घटना हुई। किसानों ने दावा किया कि मंत्री के काफिले में एक कार के प्रदर्शनकारियों पर चढ़ने के बाद हिंसा भड़की। क्षेत्र के दृश्यों में आगजनी और वाहनों को आग लगाते हुए दिखाया गया। उनका आरोप है कि कार केंद्रीय मंत्री का बेटा आशीष चला रहा था।
केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि मंत्री अजय मिश्रा का कहना है कि उन्हें अपने बेटे के खिलाफ किसी एफआईआर की जानकारी नहीं है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि उनके बेटे का हिंसा से संबंध था। मिश्रा ने कहा, “मेरा बेटा मौके पर मौजूद नहीं था। कुछ बदमाशों ने कार्यकर्ताओं पर लाठियों और तलवारों से हमला किया। अगर मेरा बेटा वहां होता, तो वह जिंदा नहीं निकलता। मेरा बेटा (उपमुख्यमंत्री के) कार्यक्रम के आयोजन स्थल पर मौजूद था, पूरे समय मैं उपमुख्यमंत्री के साथ था।”
सरकार ने मरने वालों के परिवारों को 45 लाख रुपये मुआवजा और एक शख्स को नौकरी देने का वादा किया है। घायलों को 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश मामले की जांच करेंगे।