बुढ़ापे का मजबूत सहारा है अटल पेंशन योजना, जानें कैसे उठाएं इसका लाभ
Atal Pension Yojana: अटल पेंशन योजना (एपीवाई- APY) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक शानदार पेंशन योजना है. इस योजना के तहत 60 साल की उम्र में एक हजार से लेकर 5,000 रुपये प्रति महीने की न्यूनतम पेंशन दी जाती है. पेंशन की राशि बीमित व्यक्ति के योगदान के अनुसार होती है.
18 से 40 वर्ष तक की आयु वाला कोई भी व्यक्ति अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकता है. इस योजना में 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाती है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति का डाकघर या किसी बैंक में बचत खाता होना चाहिए.
18 साल की उम्र में करें निवेश
अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र से 210 रुपये प्रति महीने का निवेश करता है तो वह सालाना 60 हजार रुपये यानी पांच हजार रुपये महीने तक पेंशन पा सकता है.
पति-पत्नी दोनों खोल सकते हैं खाता
अगर कोई पति-पत्नी मिलकर इस योजना के तहत अपना खाता खोलते हैं तो वे आपस में मिलकर 10 हजार रुपये महीने की पेंशन के हकदार हो सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपनी उम्र के हिसाब से हर महीने निवेश करना होगा.
25 साल की उम्र वाले व्यक्ति को हर महीने 376 रुपये जमा करने होंगे. अगर व्यक्ति की उम्र 30 साल है तो उसे हर महीने 577 रुपये इस स्कीम में जमा करने होंगे. इस तरह समय पर स्कीम में हिस्सा लेकर आप 60 साल की उम्र होने पर हर महीने 5,000 रुपये की पेंशन के हकदार बन सकते हैं.
कैसे खोले एपीवाई खाता
– जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपक बचत खाता है, वहां संपर्क करें.
– अगर आपका बचत खाता नहीं है तो नया खाता खोलें.
– बैंक या पोस्ट ऑफिस कर्मचारी की मदद से अटल पेंशन खाता खोलें.
– इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर, पहचान पत्र और पते का डाक्यूमेंट जमा करना होगा.
– अटल पेंशन योजना में आप अपना अंशदान मासिक, तिमाही या फिर छमाही किस्त में भी कर सकते हैं.
– एपीवाई खाते में नामांकन विवरण देना जरूरी है. यदि ग्राहक विवाहित है तो पति या पत्नी डिफ़ॉल्ट नामित होंगे.
– अविवाहित ग्राहक नामित के रूप में किसी भी अन्य व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं.
– एक ग्राहक केवल एक एपीवाई खाता खोल सकता है.
– ग्राहक एक वर्ष के दौरान एक बार पेंशन राशि को बढ़ाने या घटाने के लिए विकल्प चुन सकते हैं.
खाते में पर्याप्त बैलेंस
अटल पेंशन योजना की हर महीने या फिर तिमाही या छमाही किस्त के लिए आपके बैंक खाते में पर्याप्त पैसा होना चाहिए.
अगर ग्राहक के बचत बैंक खाते में किस्त का पैसा नहीं है तो इसे डिफ़ॉल्ट माना जायेगा और देरी से योगदान के लिए ब्याज के साथ अगले महीने में भुगतान करना होगा. देर से मासिक योगदान के लिए प्रत्येक 100 रुपये में देरी के 1 रुपये प्रति माह शुल्क लगेगा.
60 वर्ष से पहले निकासी
अटल पेंशन योजना एक पेंशन प्लान है जो रिटायरमेंट के बाद प्रदान की जाती है. इस योजना का लाभ खाता धारक 60 वर्ष की आयु के बाद उठा सकता है. खाताधारक को 60 वर्ष की आयु तक अपना अंशदान देना होता है. वैसे तो अटल पेंशन योजना में 60 वर्ष से पहले खाताधारक बाहर नहीं निकल सकता है, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में जैसे कि कोई बीमारी या फिर मृत्यु की स्थिति में अटल पेंशन योजना से एग्जिट किया जा सकता है.
मृत्यु की स्थिति में
यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन की राशि नामित पति या पत्नी को प्रदान की जाएगी. और अगर दोनों की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन की पूरी रकम उनके नॉमिनी को प्रदान की जाती है.
आयकर में छूट
आयकर अधिनियम के सेक्शन 80CCD (1b) के तहत अटल पेंशन योजना में किए गए योगदान पर भी टैक्स छूट का लाभ भी उठाया जा सकता है.