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दादा-दादी से मिली प्रॉपर्टी पर अथॉरिटी को नहीं देनी होगी ट्रांसफर फीस, पॉलिसी में होने जा रहा बदलाव

नई दिल्ली : पोते-पोतियों और नाती-नातिन के लिए एक गुड न्यूज है। आने वाले दिनों में अगर आपको दादा-दादी से कोई प्रॉपर्टी मिल रहा होगा तो आपको इसके बदले में ट्रांसफर फीस नहीं चुकानी होगी। जी हां, नोएडा अथॉरिटी यूनिफाइड ट्रांसफर पॉलिसी में कुछ बदलाव करने जा रहा है। खबर के मुताबिक, नोएडा में औद्योगिक, संस्थागत, व्यावसायिक तरह की प्रॉपर्टी दादा-दादी या नाना-नानी से लेने पर अथॉरिटी को ट्रांसफर फीस नहीं देनी होगी।

खबर के मुताबिक, पॉलिसी में बदलाव को आखिरी रूप देकर जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। दरअसल, अथॉरिटी ने यूनिफाइड पॉलिसी में ब्लड रिलेशन से जुड़ी नीतियों को विस्तार दिया है। मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक, अबतक ट्रांसफर फीस से छूट माता-पिता, भाई-बहन, पत्नी के लिए जरिये संपत्ति लेने पर दी जाती रही है। बता दें, सामान्यतौर पर किसी भी प्रॉपर्टी की बिक्री होने पर उससे जुड़ी ट्रांसफर फीस नोएडा अथॉरिटी को चुकानी होती है।

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