पौड़ी : उत्तरखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशों के अनुपालन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल द्वारा आज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल संदीप कुमार तिवारी की अध्यक्षता में जिला कारागार पौड़ी गढ़वाल में मानवाधिकार दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी जेल अधीक्षक डीपी सिन्हा तथा जिला कारागार पौड़ी में निरुद्ध बन्दियों व जिला कारागार में नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल संदीप कुमार तिवारी जिला कारागार पौड़ी में निरुद्ध बन्दियों तथा जिला कारागार में नियुक्त कर्मचारियों को जागरूक करते हुए मानव के क्या-क्या अधिकार होते हैं उसकी विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार तथा अनुच्छेद 21 में वर्णित मूल अधिकारों व अन्य मूल अधिकारों की जानकारी भी दी। इस दौरान उन्होंने जिला कारागार पौड़ी में निरुद्ध बन्दियों को उनके विधिक अधिकारों के सम्बन्ध में भी जानकारी दी व बन्दियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विषय में जानकारी देते हुये कहा कि भविष्य में कोई भी समस्या हो तो वह इस सम्बन्ध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को जेल अधीक्षक, जिला कारागार पौड़ी के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने जागरूकता कार्यक्रम में निरुद्ध बन्दियों को दिनांक 11 दिसम्बर 2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय में जानकारी देते हुये अवगत कराया गया कि यदि उनका मामला शमनीय अपराध की श्रेणी में आता है तो वह वादी मुकदमा / पीड़ित के शमन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर उनके मामले निस्तारित हो सकता है।