राज्यहरियाणा

भिवानी: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद

भिवानी: हरियाणा में भिवानी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक पॉक्सो अदालत ने गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद के साथ तीन लाख पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

इस मामले में थाना सिवानी पुलिस ने वर्ष 2023 में अभियोग पंजीबद्ध किया था। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। मामले के अनुसार वर्ष 2023 में सिवानी पुलिस में एक नाबालिक लड़की के पिता ने आरोपी के द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में अभियोग दर्ज किया गया था।

इसके बाद नाबालिग के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए तथा जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए आज न्यायालय ने आरोपी उमेद सिंह निवासी रिवासा, भिवानी को यह सजा सुनाई।

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