रायपुर : विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवा चुके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bupesh Baghel) की विधायकी पर खतरा मंडराने लगा है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में उनको नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी.
पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन से कांग्रेस के विधायक भूपेश बघेल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है. विधानसभा चुनाव में हार के बाद प्रदेश की कमान खोने के बाद अब इसी चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में सांसद विजय बघेल की याचिका पर हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
दरअसल, पिछले विधानसभा चुनाव में पाटन क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रहे विजय बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि विधानसभा चुनाव 2023 के दरमियान पाटन से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर भूपेश बघेल को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है. इस मामले में हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी कर उपस्थित होने को कहा है. इसकी अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी.
भाजपा प्रत्याशी रहे विजय बघेल ने अपनी याचिका में कहा था कि चुनाव प्रचार के दौरान समय सीमा खत्म होने के बाद भी भूपेश बघेल ने प्रचार किया था. इसके आधार पर उन्होंने हाईकोर्ट में भूपेश बघेल की विधायकी को खत्म करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. विजय बघेल ने अपने वकील विजय झा के जरिए ये याचिका दायर की थी. पूरे मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जज पी.पी.साहू की एकल पीठ में हो रही है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी.