बड़ा फैसला, उमेश पाल अपहरण कांड में डॉन अतीक अहमद को उम्रकैद
प्रयागराज: 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में आज प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने तीनों दोषियों को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर 1- 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है. भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इस केस में 11 लोग आरोपी थे, इसमें एक की मौत हो चुकी है। इससे पहले नैनी सेंट्रल जेल से अतीक को बंद वैन में कोर्ट लाया गया था। इस मामले में बाहुबली अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ समेत 11 लोग आरोपी हैं. अतीक गैंग के खिलाफ पुलिस रिकॉर्ड में 101 मुकदमे दर्ज हैं। पहली बार किसी मामले में गैंगस्टर को दोषी ठहराया गया और सजा हुई है.
उमेश पाल 2005 में हुए राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह था. कोर्ट का यह फैसला इसलिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि उमेश की 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस मामले में भी अतीक, उसका भाई अशरफ, बेटा असद समेत 9 लोग आरोपी हैं. इससे पहले सोमवार को अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया. उसके भाई अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया गया. इसके अलावा एक अन्य आरोपी फरहान को भी यहीं लाया गया था.
अतीक समेत 3 दोषी करार, अतीक का भाई अशरफ दोषमुक्त
इससे पहले, अतीक समेत 3 को दोषी करार दिया गया. उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद, दिनेश पासी खान, शौलत हनीफ को 364a, 34, 120, 341, 342,504,506 धाराओं में दोषी पाया गया है. अभी बाकी आरोपियों पर पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है. वहीं, 10 में से 7 आरोपियों को दोष साबित नहीं हुआ. इनमें अतीक का भाई अशरफ भी है.
इस केस में अतीक अहमद, अशरफ, दिनेश पासी, अंसार अहमद उर्फ अंसार बाबा, खान सौलत हनीफ, फरहान, इसरार, आबिद प्रधान, आशिक मल्ली और एजाज अख्तर को आरोपी बनाया गया था. एक आरोपी अंसार अहमद की मौत हो चुकी है. अभी अतीक अहमद, अशरफ और फरहान जेल में थे. बाकी आरोपी जमानत पर थे.