बड़ी खुशखबरी! नई टैक्स व्यवस्था में सरकार ने खोला खजाना, करदाताओं को मिलेगा इतना फायदा
नई दिल्ली। Budget 2023 में नई टैक्स रिजीम में आयकर छूट की सीमा को सात लाख रुपये करने की घोषणा से देश में हर वर्ग के टैक्सपेयर्स को लाभ होगा। सरकार को आशा है कि इसे आने वाले समय में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। देश के सबसे बड़े आयकर अधिकारी की ओर से शुक्रवार को ये बात कही गई।
बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आम बजट 2023-24 में व्यक्तिगत इनकम टैक्स छूट की सीमा को सात लाख रुपये कर दिया गया है। इससे देश में नौकरी करने वाले लोगों को बड़ी राहत के रुप में देखा जा रहा है।
CBDT चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा कि पुरानी टैक्स रिजीम में सरकार ने बदलाव नहीं किया है। हमने केवल नई टैक्स रिजीम में बदलाव किया है। तीन से सात लाख रुपये की आय को टैक्स छूट के दायरे में लाने से सरकार 25,000 रुपये प्रति करदाता भार वहन करेगी।
आगे उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से अब नई टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने के लिए अब स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 50,000 रुपये की छूट इनकम टैक्स में दी जा रही है। अब मिडिल क्लास का कोई भी व्यक्ति दोनों में से किसी भी टैक्स रिजीम का चयन करता है, तो उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ दिया जाएगा। वहीं, सरकार ने पांच करोड़ रुपये की आय पर सरचार्ज को 25 प्रतिशत कर दिया है।
हमने नई टैक्स रिजीम को आर्कषण बनाने के लिए सरकार ने पूरी कोशिश की है, क्योंकि ये काफी सुविधाजनक है और टैक्सपेयर्स को किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है और आसानी से टैक्स भर सकते हैं। इसके साथ टैक्स प्रशासन के लिए भी कार्य आसान हो जाता है।