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Big Relief In Toll Tax: 115 की जगह अब सिर्फ 25 रुपए कटेगा टोल, इस तारिख से पहले करें ये काम, वरना चुकाने होंगे पूरे पैसे

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित सिवाया टोल प्लाजा को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है जिससे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अब तक जहां उन्हें ₹115 का टोल टैक्स देना पड़ता था वहीं अब उन्हें सिर्फ ₹25 का भुगतान करना होगा। यह सुविधा उन लोगों के लिए है जो सिवाया टोल प्लाजा के 10 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं और जिनकी गाड़ी पर फास्टैग लगा हुआ है। इस छूट का लाभ उठाने के लिए स्थानीय निवासियों को 10 अगस्त से पहले अपने वाहन की आरसी (पंजीकरण प्रमाण पत्र) और आधार कार्ड टोल ऑफिस में जमा कराने होंगे।

₹115 से ₹25 तक का सफर: क्या है पूरा नियम?

यदि आप सिवाया टोल के 10 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं और आपकी गाड़ी पर फास्टैग लगा है लेकिन आपने 10 अगस्त से पहले अपने दस्तावेज़ टोल कार्यालय में जमा नहीं कराए तो टोल से गुजरने पर आपकी गाड़ी से पूरे ₹115 फास्टैग के ज़रिए कट जाएंगे। वहीं यदि आप सभी आवश्यक दस्तावेज़ (आरसी और आधार कार्ड) टोल कार्यालय में जमा करा देते हैं तो आपके फास्टैग से केवल ₹25 ही कटेंगे।

सालाना नवीनीकरण है ज़रूरी

यह छूट प्रति वर्ष नवीनीकृत की जाती है। पल्लवपुरम, मोदीपुरम, कंकरखेड़ा सहित 25 से अधिक कॉलोनियां और 10 से अधिक गांव सिवाया टोल के 10 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। जानकारी के अनुसार हर साल लगभग 16,000 गाड़ियों की आरसी और आधार कार्ड टोल कार्यालय में जमा होते हैं।

हाल ही में पल्लवपुरम के कुछ निवासियों ने टोल ऑफिस में शिकायत की थी कि उनके फास्टैग से पहले ₹25 कटते थे लेकिन अब ₹115 कटने लगे हैं। जब रिकॉर्ड की जांच की गई तो पता चला कि हर साल 30 जून को गाड़ी का नवीनीकरण करना अनिवार्य होता है। जानकारी के अभाव में कई लोगों का पूरा टोल कट जा रहा था।

फास्टैग न होने पर भी मिलती थी छूट

बता दें कि जिन स्थानीय लोगों की गाड़ियों पर फास्टैग लगा है उनका पैसा ऑनलाइन कट जाता है। वहीं जिन्होंने अपनी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगवाया है वे अपना आधार कार्ड दिखाकर ₹25 का भुगतान करके निकल जाते थे। ऐसे में जिन लोगों ने अपनी आरसी और आधार कार्ड जमा नहीं कराए थे और उनकी गाड़ी पर फास्टैग लगा था उनके पूरे ₹115 कट जाते थे।

इसलिए सिवाया टोल प्लाजा के 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले सभी वाहन मालिकों से अपील की जाती है कि वे 10 अगस्त से पहले टोल कार्यालय में अपने दस्तावेज़ जमा करा दें और अपनी वार्षिक छूट का नवीनीकरण सुनिश्चित करें ताकि उन्हें इस बढ़ी हुई दर का भुगतान न करना पड़े।

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