सुप्रीम कोर्ट से कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को बड़ी राहत, सभी मामले इंदौर ट्रांसफर
इंदौर : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ सभी एफआईआर (FIR) इंदौर ट्रांसफर कर दी है। जस्टिस बीआर गवई और संजय करोल की पीठ ने दिल्ली में प्रोडक्शन वारंट के संबंध में फारूकी की अंतरिम सुरक्षा को भी तीन सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि कोर्ट ने मामले को रद्द करने की याचिका के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। यदि कोई याचिका दायर की जाती है, तो उसके गुण-दोष के आधार पर कानून के अनुसार उस पर विचार किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने साल 2021 में 5 फरवरी को मुनव्वर फारूकी को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया था। सुप्रीम अदालत ने कथित तौर पर हर्ट स्पीच के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसके तहत स्तनदूप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को रिहा करने से इनकार कर दिया गया था।
उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने तब कहा था कि सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना संवैधानिक कर्तव्यों में से एक है। मुनव्वर फारूकी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 1 जनवरी, 2021 को इंदौर के 56 दुकान इलाके में एक कैफे में कॉमेडी शो आयोजित किया गया था। कथित तौर पर मुनव्वर ने सांप्रदायिक व्यंग्य और टिप्पणी की थी। जिसके बाद बीजेपी विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने फारुकी और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
मामला दर्ज कराने वाले एकलव्य सिंह ने अपनी शिकायत में कहा था कि वह और उनके कुछ सहयोगी एक शो देखने गए थे। जहां हिंदू देवी-देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में चुटकुले बनाए गए और उन्होंने आयोजकों को कार्यक्रम रोकने के लिए मजबूर किया।जिसके बाद उन्होंने फारूकी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय कथित अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था। चार्जशीट में जिसमें धारा 295-ए भी शामिल है, जो किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों से संबंधित है।
मुनव्वर के खिलाफ बिना अनुमति के COVID-19 महामारी के बीच शो आयोजित करने का भी आरोप लगाया गया था और उन पर IPC के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।