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GST काउंसिल की बैठक में टैक्सटाइल सेक्टर को बड़ी राहत, 5 प्रतिशत बरकार रहेगी जीएसटी दर

नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने कपड़ों पर कर की दर को पहली जनवरी 2022 से पांच से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने के अपने पहले के निर्णय को शुक्रवार को स्थगित कर दिया। इस निर्णय से कपड़ों पर जीएसटी की दर पांच प्रतिशत बनी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की राजधानी में हुई 46वीं बैठक के निर्णय की जानकारी देते हुए संवाददाताओं से कहा, कपड़े पर जीएसटी की दर पर यथास्थिति बनाये रखने का फैसला किया गया है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि कपड़ा क्षेत्र पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला पूरी चर्चा के बाद किया गया था जिसका उद्देश्य कपड़ा उत्पादों पर शुल्क के उल्टे ढ़ांचों को ठीक करना था, जिसमें कच्चे या मध्यवर्ती माल पर कर की दर तैयार माल से अधिक होती हैं। वित्त मंत्री ने कहा, “आज भी सभी लोग मानते हैं कि कपड़ों पर उल्टे शुल्क ढ़ांचे को ठीक करने की जरूरत है।”

उन्होंने आज के फैसले के औचित्य के बारे में पूछे जाने पर कहा कि उद्योग संगठनों का कहना था कि जीएसटी की दर पांच से बढ़ाकर 12 फीसदी करने से इकाइयां असंगठित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगी और कुछ एक सस्ते टेक्सटाइल उत्पादों के दाम बढ़ जायेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि अन्य क्षेत्र के मुकाबले कपड़ा क्षेत्र पर कर ढांचे का ताना-बाना बहुत जटिल होता है।

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