पटना : कोरोना वायरस (CoronaVirus) के चलते बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election) पर रोक लगाने संबंधित याचिका (PIL) पर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इसे खारिज करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि चुनाव करना निर्वाचन आयोग (Election Commission) का काम है आर कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। न्यायाधीश (Justice) अशोक भूषण (Ashok Bhushan), आर सुभाष रेड्डी (R. Subhash Reddy) और एमआर शाह (M R Shah) की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता राजेश कुमार जायसवाल (Rajesh Kumar Jaisawal) ने याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने निर्वाचन आयोग समेत सरकार के छह महकमों को पार्टी बनाया था। मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner), बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी, बिहार के मुख्य सचिव बिहार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और केंद्रीय गृह सचिव पार्टी बनाए गए थे। विदित हो कि याचिकाकर्ता ने अपनी लोकहित याचिका में अभी तक निर्वाचन आयोग की टीम के बिहार का दौरा नहीं करने को आधार बनाया गया था। ऐसी तीन याचिकाओं पर सुनवाई अभी पटना हाईकोर्ट में भी लंबित हैं। ये तीनों याचिकाएं भी कोरोना के संक्रमण और बाढ़ की विभीषिका के मद्देनजर चुनाव को फिलहाल स्थगित करने की मांग से संबंधित हैं।